नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को उनके मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. के. कविता को कल यानि 7 मई को कोर्ट में पेश किया जाना है. कोर्ट ने के. कविता की याचिका पर 3 मई को ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था. कविता ने 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सशरीर पेश होने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी.
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याचिका में इसके लिए जांच एजेंसियों को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी. के. कविता ने कहा था कि उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सीबीआई और ईडी की हिरासत में रही हैं. उनकी हिरासत 7 मई को समाप्त हो रही है। उस दिन उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग की बजाय सशरीर पेश होने की अनुमति दी जाए.
बता दें कि आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. उनको सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं. इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लाउंड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थीं.
बता दें ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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