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पद का दुरुपयोग करने पर सरपंच सस्पेंड, सरकारी राशि का भी किया था गबन - जुसरी सरपंच निलंबित

पंचायत जुसरी के सरपंच प्रकाश को पद का दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है.

सरपंच प्रकाश निलंबित
सरपंच प्रकाश निलंबित (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 28, 2024, 10:46 AM IST

डीडवाना-कुचामन : मकराना के ग्राम पंचायत जुसरी के सरपंच प्रकाश को पद का दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है. निलंबन काल में वो ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे. जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने बताया कि जिले के पंचायत समिति मकराना सरपंच ग्राम पंचायत जूसरी के सरपंच को पद का गलत तरीके से उपयोग करते पाया गया. इसपर अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जुर्म प्रमाणित पाए गए : अभय कुमार अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव द्वितीय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि 'जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर ने पद का दुरुपयोग करते हुए विकास कार्यों की शिकायत व सरकारी राशि का गबन किया था. इस मामले में विकास कार्यों की शिकायत से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर से प्राप्त हुई. जांच रिपोर्ट में उक्त सरपंच को दोषी पाया गया है, जिसमें जुर्म प्रमाणित पाए गए.'

सरपंच के निलंबन के आदेश
सरपंच के निलंबन के आदेश (ETV Bharat)

पढ़ें. बड़ी कार्रवाई : सैंपऊ प्रधान निलंबित, वॉल पेंटिंग कार्य में अनियमितता का दोषी पाया

आदेश में क्या? : इस संबंध में उनके खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया गया है. सरपंच प्रकाश भाकर का आचरण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार और अपकीर्तिकर आचरण का परिचायक होने की श्रेणी में आता है. इस कारण राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाश भाकर को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है. निलंबन काल में ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे.

सरपंच पर लगा ये आरोप : बता दें विकास कार्यों के दौरान धन का दुरूपयोग करने के कई मामलों की शिकायत के अनुसार, सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपने पद का दुरुपयोग किया है. वहीं, जांच के बाद आरोप सच पाए जाने पर सरपंच प्रकाश के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई है. प्रकाश भाकर ने 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के खड़ा होने के लिए बीजेपी से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया.

डीडवाना-कुचामन : मकराना के ग्राम पंचायत जुसरी के सरपंच प्रकाश को पद का दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है. निलंबन काल में वो ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे. जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने बताया कि जिले के पंचायत समिति मकराना सरपंच ग्राम पंचायत जूसरी के सरपंच को पद का गलत तरीके से उपयोग करते पाया गया. इसपर अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जुर्म प्रमाणित पाए गए : अभय कुमार अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव द्वितीय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि 'जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर ने पद का दुरुपयोग करते हुए विकास कार्यों की शिकायत व सरकारी राशि का गबन किया था. इस मामले में विकास कार्यों की शिकायत से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर से प्राप्त हुई. जांच रिपोर्ट में उक्त सरपंच को दोषी पाया गया है, जिसमें जुर्म प्रमाणित पाए गए.'

सरपंच के निलंबन के आदेश
सरपंच के निलंबन के आदेश (ETV Bharat)

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आदेश में क्या? : इस संबंध में उनके खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया गया है. सरपंच प्रकाश भाकर का आचरण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार और अपकीर्तिकर आचरण का परिचायक होने की श्रेणी में आता है. इस कारण राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाश भाकर को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है. निलंबन काल में ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे.

सरपंच पर लगा ये आरोप : बता दें विकास कार्यों के दौरान धन का दुरूपयोग करने के कई मामलों की शिकायत के अनुसार, सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपने पद का दुरुपयोग किया है. वहीं, जांच के बाद आरोप सच पाए जाने पर सरपंच प्रकाश के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई है. प्रकाश भाकर ने 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के खड़ा होने के लिए बीजेपी से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया.

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