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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ी

delhi excise scam case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है. शनिवार को दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी.

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संजय सिंह और मनीष सिसोदिया
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 20, 2024, 2:40 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है. दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 10 जनवरी को सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं. कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद समेत 13 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने के आरोप तय

कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें : केजरवील के नाम पर शराब विक्रेताओं से पैसे मांग रहा था IAS, एलजी ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है. दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 10 जनवरी को सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं. कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती है.

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कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

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