रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरसाद को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों को चार दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. ईडी ने कोर्ट से सात दिन की रिमांड अवधि की मांग की थी.
आपको बता दें कि मंगलवार देर रात गिरफ्तारी के बाद ईडी ने बुधवार को चारों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में पेश किया था. जहां न्यायाधीश ने सभी को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया था. वहीं रिमांड अवधि पर सुनवाई की तारीख गुरुवार 18 मार्च तय की थी.
बुधवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में चारों की रिमांड के लिए अर्जी दी थी. जिसके बाद गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट के जज राजीव रंजन की अदालत में रिमांड अवधि पर सुनवाई हुई. चारों से पूछताछ के लिए ईडी टीम की ओर से सात दिनों की रिमांड अवधि मांगा गया. वहीं बचाव पक्ष के वकील की ओर से बहस करते हुए अनुरोध किया गया कि उनके मुवक्किल की रिमांड अवधि केवल दो दिन दी जाए क्योंकि उनके मुवक्किल की पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं है.
दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को चारों की पांच दिन की रिमांड अवधि दी है. मालूम हो कि हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में अंतु तिर्की, इरसाद, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय से पूछताछ की जायेगी.
बचाव पक्ष के वकील शेखर पांडे ने बताया कि कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड अवधि दी है. उनकी ओर से अनुरोध किया गया कि ईडी को कम से कम रिमांड अवधि दी जाये. लेकिन कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड का फैसला सुनाया.
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