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नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के मामले में जीजा को 20 वर्ष का कठोर कारावास - Jhalawar POCSO court sentenced - JHALAWAR POCSO COURT SENTENCED

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पीड़िता का जीजा लगता था. पीड़िता को छह लाख रुपए के मुआवजे की अनुशंषा भी की गई है.

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नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के मामले में जीजा को 20 वर्ष का कठोर कारावास
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 30, 2024, 4:06 PM IST

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने शनिवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके जीजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 3 लाख 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले के भालता थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने दो साल पहले शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी आरोपी के साथ हुई थी. शादी के बाद गोनै की रस्म होना बाकी था. इसी बीच आरोपी का उनके घर पर आना जाना था. इसी दौरान आरोपी मौका पाकर उसकी 11 वर्षीय साली को घर से बहला फुसलाकर कहीं ले गया. इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आठ माह बाद पुलिस ने नाबालिग बालिका को जोधपुर से दस्तयाब कर लिया. अनुसंधान के दौरान पीड़िता से दुष्कर्म की बात भी सामने आई.

पढ़ें: 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते सरपंच और उसका पुत्र ट्रैप

लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में चालान पेश होने के बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था. इसके बाद शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने आरोपी को बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 3 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. लोक अभियोजक ने बताया कि दो साल तक न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह तथा 25 दस्तावेज पेश किए गए थे. इनको आधार मानते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है. इधर 11 वर्षीय बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उसे पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख रुपए देने की अनुशंसा भी की गई है.

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने शनिवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके जीजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 3 लाख 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले के भालता थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने दो साल पहले शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी आरोपी के साथ हुई थी. शादी के बाद गोनै की रस्म होना बाकी था. इसी बीच आरोपी का उनके घर पर आना जाना था. इसी दौरान आरोपी मौका पाकर उसकी 11 वर्षीय साली को घर से बहला फुसलाकर कहीं ले गया. इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आठ माह बाद पुलिस ने नाबालिग बालिका को जोधपुर से दस्तयाब कर लिया. अनुसंधान के दौरान पीड़िता से दुष्कर्म की बात भी सामने आई.

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लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में चालान पेश होने के बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था. इसके बाद शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने आरोपी को बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 3 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. लोक अभियोजक ने बताया कि दो साल तक न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह तथा 25 दस्तावेज पेश किए गए थे. इनको आधार मानते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है. इधर 11 वर्षीय बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उसे पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख रुपए देने की अनुशंसा भी की गई है.

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