चंडीगढ़: हरियाणा में बीते समय में जेई पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के 2 ग्रुपों के नतीजे जारी करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अस्थाई रोक लगा दी गई है. दरअसल अंबाला निवासी सुखविंदर नामक एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बीते दिनों किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद होने से वह अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सका. नतीजेतन परीक्षा देने में असफल रहा.
1245 पदों के नतीजे घोषित करने पर लगी है रोक: हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि जेई के 2 ग्रुप के कुल 1245 पदों के नतीजे घोषित करने पर फिलहाल अस्थाई रोक है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही नतीजे घोषित किए जा सकते हैं.
इन पदों के नतीजे जारी होने पर रोक: ग्रुप नंबर-1 के जिन पदों के नतीजे जारी करने पर अस्थाई रोक लगी है, उनमें सेक्शन ऑफिसर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर (IA), जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर शामिल हैं. इनके अलावा ग्रुप नंबर-2 में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, प्रोजेक्ट ऑफिसर, ऑपरेटर ग्रेड नंबर-1 और ऑपरेटर हाइडिल समेत कुल 1245 पद शामिल हैं.
हाईकोर्ट में 12 मार्च को होनी है सुनवाई: जेई के कुल 1245 पदों पर लगी अस्थाई रोक के मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई होनी है. इस दौरान याचिकाकर्ता की याचिका के संबंध में प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखना है. इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नतीजे घोषित करने पर लगाई गई रोक आगामी समय तक जारी रहेगी या फिर हटाई जा सकती है.
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