जयपुर. इकोलॉजिकल जोन में भूमाफिया अवैध रूप से कॉलोनियां बसाकर चांदी कूट रहे हैं. जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में इकोलॉजिकल जोन में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है . जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में करीब 18 बीघा भूमि पर तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है. 1 बीघा कृषि भूमि पर "मोती नगर", 5 बीघा कृषि भूमि पर "रोहित नगर-6" और 12 बीघा कृषि भूमि पर "रोहित नगर-7" के नाम सें अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी सपना पूनिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है.
जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार को जेडीए जोन 10 जयसिंहपुरा खोर में 18 बीघा भूमि पर तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है. जेडीए की बिना अनुमति के अवैध कालोनियां बसाई जा रही थी. 1 बीघा कृषि भूमि पर "मोती नगर" के नाम सें, 5 बीघा कृषि भूमि पर "रोहित नगर-6" के नाम सें और 12 बीघा कृषि भूमि पर "रोहित नगर-7" के नाम सें अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी.
जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन के जयसिंहपुरा खोर में करीब 01 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन और बिना भू-रूपान्तरण करवाए भूमि को समतल कर "मोती नगर" के नाम सें अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रैवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल, निर्माणाधीन कमरेनुमा ढांचे और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-10 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया.
जयसिंहपुरा खोर में ही करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन और बिना भू रूपान्तरण करवाए भूमि को समतल कर "रोहित नगर-6" के नाम सें अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. पिछले दिनों मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी- ग्रैवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है. प्रारंभिक स्तर पर ही नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया गया.
पढ़ें: कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का था आरोप
इसी तरह जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन जयसिंहपुरा खोर में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के और बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर "रोहित नगर-7" के नाम सें बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है. सभी जगह जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.