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प्रेमिका के पति के हत्यारे को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - life imprisonment - LIFE IMPRISONMENT

प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, वहीं, मृतक की पत्नी को अदालत ने बरी कर दिया है.

आजीवन कारावास की सजा
आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 11, 2024, 8:30 PM IST

जयपुर: जिले के सत्र न्यायालय ने प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले युवक राकेश सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 30 वर्षीय अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने मृतक की पत्नी को दोष मुक्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त का पूजा देवी से संबंध होना प्रमाणित है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि पूजा ने अपराध में राकेश का साथ दिया हो.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर अनिल सैनी ने 13 जुलाई, 2018 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका बड़ा भाई मुकेश सैनी रात करीब 9 बजे अपनी पत्नी को बताकर घर से निकला था. रात करीब 12 बजे उसके चाचा के लड़के ने बताया कि मुकेश कांजरा की ढाणी के पास मरा पड़ा है और उसके गले से खून निकल रहा है.

इसे भी पढ़ें- हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Pratapgarh Session Court

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त और मृतक की पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे. ऐसे में उन्होंने मुकेश की हत्या की है. वहीं, पत्नी की ओर से कहा गया कि वह घटना के समय घर पर ही मौजूद थी और उसका अपराध में कोई हाथ नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए मृतक की पत्नी को दोषमुक्त कर दिया है.

बाड़मेर में पति की हत्या के मामले पत्नी को सजा : जिले में पति के हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी को पांच हजार के आर्थिक दंड की सजा भी दंडित किया है. घटना के करीब ढाई साल बाद मामले में फैसला सुना गया है. अपर लोक अभियोजक पूनमसिंह चौधरी ने बताया कि इस मामले में 16 गवाह, 24 दस्तावेज और तीन आर्टिकल कोर्ट में पेश किए गए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मृतक की पत्नी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है.

जयपुर: जिले के सत्र न्यायालय ने प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले युवक राकेश सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 30 वर्षीय अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने मृतक की पत्नी को दोष मुक्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त का पूजा देवी से संबंध होना प्रमाणित है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि पूजा ने अपराध में राकेश का साथ दिया हो.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर अनिल सैनी ने 13 जुलाई, 2018 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका बड़ा भाई मुकेश सैनी रात करीब 9 बजे अपनी पत्नी को बताकर घर से निकला था. रात करीब 12 बजे उसके चाचा के लड़के ने बताया कि मुकेश कांजरा की ढाणी के पास मरा पड़ा है और उसके गले से खून निकल रहा है.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त और मृतक की पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे. ऐसे में उन्होंने मुकेश की हत्या की है. वहीं, पत्नी की ओर से कहा गया कि वह घटना के समय घर पर ही मौजूद थी और उसका अपराध में कोई हाथ नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए मृतक की पत्नी को दोषमुक्त कर दिया है.

बाड़मेर में पति की हत्या के मामले पत्नी को सजा : जिले में पति के हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी को पांच हजार के आर्थिक दंड की सजा भी दंडित किया है. घटना के करीब ढाई साल बाद मामले में फैसला सुना गया है. अपर लोक अभियोजक पूनमसिंह चौधरी ने बताया कि इस मामले में 16 गवाह, 24 दस्तावेज और तीन आर्टिकल कोर्ट में पेश किए गए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मृतक की पत्नी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है.

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