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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - नाबालिग से दुराचार

POCSO court sentenced जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े पांच साल की नाबालिग से दुराचार करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

Jaipur POCSO court,  POCSO court sentenced
अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 21, 2024, 9:39 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने साढे़ पांच साल की नाबालिग किराएदार के साथ दुराचार करने वाले 87 वर्षीय अभियुक्त मकान मालिक को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया की 30 मार्च 2021 को पीड़िता के पिता ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सब्जी बेचने का काम करता है और उसकी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती है. घटना के दिन 14 मार्च को वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे. इस दौरान उनका मकान मालिक उसकी साढे़ पांच साल की बेटी को सीढ़ियों में ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेडखानी करने लगा.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

इस दौरान पहली मंजिल पर रहने वाली किरायदार लड़कियों में से एक लड़की ने घटना का वीडियो बना लिया और अभियुक्त को रोका, लेकिन अभियुक्त ने उनके साथ धक्का-मुक्की की. वहीं, शाम को वह घर पहुंचे तो उन्हें घटना का पता चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुए घटना को दोहराया. इसके साथ ही अदालत ने घटना के दौरान बनाया गया वीडियो भी अदालत में चलाकर देखा. इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे बीस साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने साढे़ पांच साल की नाबालिग किराएदार के साथ दुराचार करने वाले 87 वर्षीय अभियुक्त मकान मालिक को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया की 30 मार्च 2021 को पीड़िता के पिता ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सब्जी बेचने का काम करता है और उसकी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती है. घटना के दिन 14 मार्च को वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे. इस दौरान उनका मकान मालिक उसकी साढे़ पांच साल की बेटी को सीढ़ियों में ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेडखानी करने लगा.

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इस दौरान पहली मंजिल पर रहने वाली किरायदार लड़कियों में से एक लड़की ने घटना का वीडियो बना लिया और अभियुक्त को रोका, लेकिन अभियुक्त ने उनके साथ धक्का-मुक्की की. वहीं, शाम को वह घर पहुंचे तो उन्हें घटना का पता चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुए घटना को दोहराया. इसके साथ ही अदालत ने घटना के दौरान बनाया गया वीडियो भी अदालत में चलाकर देखा. इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे बीस साल की सजा सुनाई है.

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