जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग पीड़िता से ज्यादती करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप को बीस साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.02 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले ही मामले में पीड़िता और उसके माता-पिता पक्षद्रोही हो गए हो, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ ज्यादती की है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 2 जुलाई, 2023 को पीड़िता के पिता ने शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि कल शाम को उसकी पत्नी का फोन आया था कि पीड़िता दोपहर से नहीं मिल रही है. जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ मदीना मस्जिद के आगे खेलने गई थी.
इस दौरान दोनों बच्चों के बीच झगड़ा हो गया. इस पर बेटा तो घर आ गया, लेकिन पीड़िता घर नहीं आई. उसने पत्नी के साथ पीड़िता को आसपास तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता पिता ने पक्षद्रोही होते हुए घटना से इनकार किया. वहीं, दूसरी ओर डीएनए रिपोर्ट में अभियुक्त का सीमन पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया. इस पर अदालत ने अभियुक्त को दंडित करते हुए उस पर जुर्माना लगाया है.