जयपुर. ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने जल जीवन मिशन में मनी लाॅन्ड्रिग से जुड़े मामले में आरोपी पीयूष जैन की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पेंडिंग है और यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
इस मामले में आरोपी पीयूष जैन की गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी. पहले इस मामलेे में एसीबी ने आरोपियों के फोनों को सर्विलांस पर लेकर घोटाले को उजागर किया था. उसके बाद ईडी ने भी अवैध तौर पर रुपए के लेन-देन के चलते मनी लाॅन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. इस मामले में आरोप है कि श्याम ट्यूबवैल के मालिक पदमचंद जैन व गणपति ट्यूबवैल कंपनी के मालिक महेश जैन व आरोपी पीयूष जैन ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए फर्जी दस्तावेजों से पीएचईडी से टेंडर प्राप्त किए.
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पीयूष जैन पर भी आरोप है कि वह पूरे मामले का प्रबंधन कर रहा था और उसकी मोबाइल कॉल डिटेल से भी पता चला कि वह पीएचईडी के अफसरों के संपर्क में भी था. ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए पीयूष को समन भेजे, लेकिन वह पेश नहीं हुआ और बाद में उसकी गिरफ्तारी की गई.