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पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा - Additional Sessions Court - ADDITIONAL SESSIONS COURT

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम एक ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.

TWO PEOPLE TO LIFE IMPRISONMENT,  LIFE IMPRISONMENT IN MURDER CASE
पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 5, 2024, 9:19 PM IST

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने प्रेम संबंधों में आड़े आ रहे पति की गला घोंटकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी मंजू ओझा और प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त मृतक की पत्नी है और दूसरा अभियुक्त उसका पड़ोसी है. दोनों अभियुक्तों ने अपने संबंधों के चलते उसकी हत्या की है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि 27 अप्रैल, 2021 को राजकुमार ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू व तीन संतानों के साथ तीजा नगर में रहता है. उसके पास 21 अप्रैल की सुबह चचेरे भाई का फोन आया कि राकेश को कुछ हो गया है. जब वह वहां पहुंचा तो राकेश की लाश फर्श पर पड़ी थी और गले में फांसी के निशान थे. उसकी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि रात को राकेश ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस पर उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी.

पढ़ेंः नाबालिग से किया दुष्कर्म, पेड़ पर लटका मिला शव, आरोपी को आजीवन कारावास - Bharatpur POCSO court

उसे पता चला कि मंजू के सोनी ओझा नाम के लड़के से अवैध संबंध थे और दोनों राकेश को मारकर आपस में शादी करना चाहते थे. जिसके कारण पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था. ऐसे में 20 अप्रैल की रात को मंजू ने राकेश को नशीली चीज खिला सोनी को अपने घर बुला लिया. सोनी और मंजू ने बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर गला घोंटकर राकेश की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए साड़ी का फंदा बनाकर उसे ग्रील पर लटका दिया. वहीं सुबह मंजू ने लाश को नीचे उतारकर आत्महत्या बताकर सबको भ्रमित किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने प्रेम संबंधों में आड़े आ रहे पति की गला घोंटकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी मंजू ओझा और प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त मृतक की पत्नी है और दूसरा अभियुक्त उसका पड़ोसी है. दोनों अभियुक्तों ने अपने संबंधों के चलते उसकी हत्या की है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि 27 अप्रैल, 2021 को राजकुमार ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू व तीन संतानों के साथ तीजा नगर में रहता है. उसके पास 21 अप्रैल की सुबह चचेरे भाई का फोन आया कि राकेश को कुछ हो गया है. जब वह वहां पहुंचा तो राकेश की लाश फर्श पर पड़ी थी और गले में फांसी के निशान थे. उसकी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि रात को राकेश ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस पर उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी.

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उसे पता चला कि मंजू के सोनी ओझा नाम के लड़के से अवैध संबंध थे और दोनों राकेश को मारकर आपस में शादी करना चाहते थे. जिसके कारण पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था. ऐसे में 20 अप्रैल की रात को मंजू ने राकेश को नशीली चीज खिला सोनी को अपने घर बुला लिया. सोनी और मंजू ने बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर गला घोंटकर राकेश की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए साड़ी का फंदा बनाकर उसे ग्रील पर लटका दिया. वहीं सुबह मंजू ने लाश को नीचे उतारकर आत्महत्या बताकर सबको भ्रमित किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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