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पत्नी पर जानलेवा हमला, पति को 7 साल की जेल - Korba Crime Case

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 2 hours ago

Jail for husband कोरबा में पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है.

Jail for husband
पत्नी पर जानलेवा हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा : पत्नी पर जानलेवा हमला के दोषी पति को कोर्ट ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थदंड लगाया है. दोषी को सजा काटने के लिए कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने 2 साल में सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई है.

2022 को दर्ज हुआ था मामला :घटना कोरबा के विकासखंड करतला अंतर्गत श्यांग के पास स्थित ग्राम खिरसालीपारा की है.गांव में प्रफुल्ल यादव अपनी पत्नी लगनमति के साथ रहता था. दोनों के बीच 17 दिसंबर 2022 की रात लगभग साढ़े नौ बजे झगड़ा हुआ. लगनमति के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई. इसे सुनकर पड़ोस में रहने वाले प्रफुल्ल यादव का छोटा भाई अर्जुन यादव अपनी पत्नी और परिवार के साथ प्रफुल्ल के घर पहुंचे. जहां लगनमति खून से लथपथ पड़ी थी.

महिला को देख डायल 112 को दी सूचना : लगनमति के बाएं हाथ और कान के पास से खून निकल रहा था. अर्जुन ने घटना की सूचना डॉयल 112 को दी. लगनमति के बेटे रामकुमार ने बताया गया कि वो घटना के समय मंडी गया था. लगनमति को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. मामले की सूचना श्यांग थाना को दी गई.डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल यादव पर पत्नी पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था.

महिलाओं से जुड़े अपराध में निर्णय : पुलिस ने विवेचना और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने प्रफुल्ल को जानलेवा हमले का दोषी ठहराया. दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आईपीसी की धारा 307 के तहत प्रफुल्ल को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.आदेश आने के बाद मंगलवार को प्रफुल्ल को जेल दाखिल करा दिया गया है.

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कोरबा : पत्नी पर जानलेवा हमला के दोषी पति को कोर्ट ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थदंड लगाया है. दोषी को सजा काटने के लिए कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने 2 साल में सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई है.

2022 को दर्ज हुआ था मामला :घटना कोरबा के विकासखंड करतला अंतर्गत श्यांग के पास स्थित ग्राम खिरसालीपारा की है.गांव में प्रफुल्ल यादव अपनी पत्नी लगनमति के साथ रहता था. दोनों के बीच 17 दिसंबर 2022 की रात लगभग साढ़े नौ बजे झगड़ा हुआ. लगनमति के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई. इसे सुनकर पड़ोस में रहने वाले प्रफुल्ल यादव का छोटा भाई अर्जुन यादव अपनी पत्नी और परिवार के साथ प्रफुल्ल के घर पहुंचे. जहां लगनमति खून से लथपथ पड़ी थी.

महिला को देख डायल 112 को दी सूचना : लगनमति के बाएं हाथ और कान के पास से खून निकल रहा था. अर्जुन ने घटना की सूचना डॉयल 112 को दी. लगनमति के बेटे रामकुमार ने बताया गया कि वो घटना के समय मंडी गया था. लगनमति को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. मामले की सूचना श्यांग थाना को दी गई.डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल यादव पर पत्नी पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था.

महिलाओं से जुड़े अपराध में निर्णय : पुलिस ने विवेचना और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने प्रफुल्ल को जानलेवा हमले का दोषी ठहराया. दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आईपीसी की धारा 307 के तहत प्रफुल्ल को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.आदेश आने के बाद मंगलवार को प्रफुल्ल को जेल दाखिल करा दिया गया है.

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