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जग्गी हत्याकांड मामला, तीन दोषियों ने रायपुर कोर्ट में किया सरेंडर, फिरोज सिद्दीकी को SC से मिली जमानत - Jaggi murder case

जग्गी हत्याकांड केस में सोमवार को तीन दोषियों ने रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया है. इनमें आरोपी राजू भदोरिया, धर्मेंद्र उर्फ लल्लन और रवि सिंह ने शामिल हैं. इसके साथ ही हत्याकांड के एक और दोषी फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है.

JAGGI MURDER CASE
जग्गी हत्याकांड मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2024, 7:18 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में चर्चित जग्गी हत्याकांड केस में सोमवार को रायपुर कोर्ट में आरोपी राजू भदोरिया, धर्मेंद्र उर्फ लल्लन और रवि सिंह ने सरेंडर किया है. सरेंडर करने पहुंचे आरोपी अपने अधिवक्ता और परिजनों के साथ रायपुर के कोर्ट में पहुंचे थे. जग्गी हत्याकांड मामले में शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौड़ सहित अब तक 10 दोषियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है.

फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत: जग्गी हत्याकांड केस में दोषी फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. फिरोज सिद्दीकी के वकील शाहिद सिद्दीकी ने बताया है कि 13 मई को एक और दोषी शिवेंद्र सिंह परिहार की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.

हाईकोर्ट ने 27 दोषियों की अपील को किया खारिज : 4 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रामअवतार जग्गी हत्याकांड केस में 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया और लोअर कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने पांच दोषियों को, जिसमें तत्कालीन क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी, तत्कालीन थाना प्रभारी वीके पांडेय कोतवाली, सीएसपी अमरिक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी और याहया ढेबर को सरेंडर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था.

क्या है जग्गी हत्याकांड केस? : मृतक राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने बताया, "4 जून 2003 को उनके पिता राम अवतार जग्गी की हत्या हुई थी. पिता की हत्या के तुरंत बाद मौदहा पारा थाना रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी. मृतक अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के नाम भी इस हत्याकांड में दर्ज कराया था. इस पूरे केस को पुलिस ने हैंडल किया था. मृतक जग्गी के पुत्र ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल फर्जी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था."

सभी दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा: कई सालों तक जांच के बाद इस पूरे केस में सीबीआई ने 29 लोगों को अभियुक्त बनाया और चार्जशीट भी दाखिल किया. इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया गया था. 28 लोगों को इस हत्याकांड में सहयोगी के रूप में अभियुक्त बनाया था. इसके बाद लोअर कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 साल बाद सुनाया फैसला: निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सभी आरोपियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की थी. लेकिन 21 साल बाद 4 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. जग्गी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी बुलठू पाठक और विक्रम शर्मा की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है.

NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड, आरोपी याहया ढेबर का सरेंडर - Jaggi murder case
जग्गी हत्याकांड के 25 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, दो ने किया सरेंडर - jaggi hatyakand
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले का जग्गी के परिवार ने किया स्वागत, कहा-भगवान के घर देर है अंधेर नहीं - Jaggi murder case

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फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत: जग्गी हत्याकांड केस में दोषी फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. फिरोज सिद्दीकी के वकील शाहिद सिद्दीकी ने बताया है कि 13 मई को एक और दोषी शिवेंद्र सिंह परिहार की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.

हाईकोर्ट ने 27 दोषियों की अपील को किया खारिज : 4 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रामअवतार जग्गी हत्याकांड केस में 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया और लोअर कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने पांच दोषियों को, जिसमें तत्कालीन क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी, तत्कालीन थाना प्रभारी वीके पांडेय कोतवाली, सीएसपी अमरिक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी और याहया ढेबर को सरेंडर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था.

क्या है जग्गी हत्याकांड केस? : मृतक राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने बताया, "4 जून 2003 को उनके पिता राम अवतार जग्गी की हत्या हुई थी. पिता की हत्या के तुरंत बाद मौदहा पारा थाना रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी. मृतक अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के नाम भी इस हत्याकांड में दर्ज कराया था. इस पूरे केस को पुलिस ने हैंडल किया था. मृतक जग्गी के पुत्र ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल फर्जी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था."

सभी दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा: कई सालों तक जांच के बाद इस पूरे केस में सीबीआई ने 29 लोगों को अभियुक्त बनाया और चार्जशीट भी दाखिल किया. इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया गया था. 28 लोगों को इस हत्याकांड में सहयोगी के रूप में अभियुक्त बनाया था. इसके बाद लोअर कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 साल बाद सुनाया फैसला: निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सभी आरोपियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की थी. लेकिन 21 साल बाद 4 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. जग्गी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी बुलठू पाठक और विक्रम शर्मा की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है.

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