जबलपुर : भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किये जाने की मांग को लेकर आवेदन पेश किया. लेकिन आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आरिफ मसूद के आवेदन को खारिज करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों के गुण-दोष पर सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं.
पराजित बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने लगाई याचिका
गौरतलब है कि आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पराजित भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि एसबीआई अशोक नगर शाखा से आरिफ मसूद और उनकी पत्नी के नाम लोन है. इसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जानबूझकर छुपाई है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाईकोर्ट लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही तथा प्रतिपरीक्षण के लिए तलब किया था. बैंक मैनेजर ने अपने बयान में कहा था कि आरिफ मसूद तथा उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि बैंक रिकॉर्ड में नहीं है और खाते को एनपीए कर दिया गया है.
बैंक मैनेजर ने बताया था- आरिफ मसूद के नाम लोन नहीं
बैंक मैनेजर ने हाई कोर्ट को बताया कि भ्रमित कर उनसे रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर करवाये गये. बैंक ने अधिकृत तौर पर कांग्रेस विधायक तथा उनकी पत्नी को रिकवरी लेटर जारी नहीं किया है. तत्कालीन मैनेजर ने हाईकोर्ट को बताया आरिफ मसूद तथा उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से एक गिरोह ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत करवाये थे, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है.
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दस्तावेजों की गुण-दोष के आधार पर होगी समीक्षा
इसके बाद विधायक की तरफ से चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किये जाने का आवेदन पेश किया गया, जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया. अब दस्तावेजों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा की जायेगी. विधायक आरिफ मसूद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता तथा याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा उपस्थित हुए.