जबलपुर : चरित्र संदेह को लेकर पति व पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चलता रहा. इसके बाद एक दिन विवाद बढ़ने पर पति ने महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. आरोपी पति को जबलपुर न्यायालय ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. हत्या का ये मामला 4 साल पहले का है.
पत्नी की धारदार हथियार से की थी हत्या
अभियोजन की तरफ से पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया गया "कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम बोरिया में 29 वर्षीय उमेश उर्फ पिंकेश पिता लटोरी लाल झारिया अपनी पत्नी पर संदेह करता था. इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. दोनों के बीच इसी बात को लेकर 10 अगस्त 2021 को विवाद हुआ. इस दौरान आरोपी ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इससे पत्नी की मौत हो गई."
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हत्या के बाद घर का दरवाजा बंद कर फरार हो गया आरोपी
पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया. घटना के संबंध में जानकारी मिलने पर मृतका के पिता भीखम मेहरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था. न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों सहित मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार दिया. मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा.