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इनकम टैक्स भरने के बाद क्या आपने किया ये काम, नहीं किया तो अटक जाएगा आपका रिफंड - how to check ITR status 2024

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jul 28, 2024, 3:31 PM IST

Updated : Jul 29, 2024, 11:56 AM IST

CHECK income tax refund status : ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है. अगर आपने समय पर अपना आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया तो आपका रिफंड अटक सकता है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा. आप ऑनलाइन जाकर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)

ITR INCOME TAX REFUND: इनकम टैक्स जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है. इसके बाद आयकर जमा करवाने पर फाइन भरना होगा. वहीं, आयकर भरने वाले को रिफंड मिलना शुरू हो चुका है. आयकर भरने के 4 से 5 सप्ताह के भीतर रिफंड खाते में आ जाता है, लेकिन कुछ आयकरदाता अभी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. कुछ कारणों से आपका रिफंड अटक सकता है. आपका रिफंड अटकने के कुछ कारण हो सकते हैं. आप रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आफको कुछ जानकारियां होनी चाहिए.

सीए चेतन संख्यान ने कहा 'आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद अपनी रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन से सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी होता है. जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. आप कई तरीकों से जैसे आधार, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल का उपोयग कर ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. ई वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को चेक करेगा, इसमें अनपेड टैक्स की जांच शामिल है. करदाताओं को प्रक्रिया और रिफंड राशि को वेरिफिकेशन करने वाली एक नोटिफिकेशन मिलेगा.आप ऑनलाइन भी अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. इसके जरिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं.'

सटेटस चेक करने के लिए क्या करें

  • ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिएसबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्ट की साइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. इसके लिए आपको PAN कार्ड के साथ आधार कार्ड की डिटेल की आवश्यकता होगी. यहां पर यूजर्स आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद आप लॉग इन बटन पर क्लिक करें.
  • लॉग इन के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नजर आएगा. फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर क्लिक करना होगा. असेसमेंट ईयर दर्ज करने के बाद ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करने पर आपको अपना रिफंड स्टेटस शो हो जाएगा.

सीए चेतन संख्यान ने कहा 'इनकम टैक्स भरने और ई-वेरिफिकेशन के अलावा भी कई गलतियों की वजह से आपका रिफंड रुक सकता है. यूजर्स का PAN से आधार का लिंकअप न होना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ई-मेल के जरिए किए गए पत्राचार का उत्तर न देना. बैंक डिटेल जैसे, बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड का सही न होना इन कारणों से भी आपका रिफंड अटक सकता है इसलिए इन डिटेल को भी एक बार वेरिफाई जरूर कर लें.'

  • 'कई बार लोग रिवेट लेने के गलत डिडक्शन की जानकारी डाल देते हैं. इसके कारण भी आपका रिटर्न अटक सकता है. गलत जानकारी की निगरानी सरकार AI टूल्स के जरिए कर रही है और गलत जानकारी पकड़े जाने पर इसके कारण भी कई लोगों को नोटिस मिल रहे हैं'

ये भी पढ़ें: किसानों का भरोसेमंद मित्र साबित होगा पालम ट्रैप, सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाली मक्खियों का ऐसे करेगा सफाया

ITR INCOME TAX REFUND: इनकम टैक्स जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है. इसके बाद आयकर जमा करवाने पर फाइन भरना होगा. वहीं, आयकर भरने वाले को रिफंड मिलना शुरू हो चुका है. आयकर भरने के 4 से 5 सप्ताह के भीतर रिफंड खाते में आ जाता है, लेकिन कुछ आयकरदाता अभी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. कुछ कारणों से आपका रिफंड अटक सकता है. आपका रिफंड अटकने के कुछ कारण हो सकते हैं. आप रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आफको कुछ जानकारियां होनी चाहिए.

सीए चेतन संख्यान ने कहा 'आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद अपनी रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन से सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी होता है. जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. आप कई तरीकों से जैसे आधार, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल का उपोयग कर ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. ई वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को चेक करेगा, इसमें अनपेड टैक्स की जांच शामिल है. करदाताओं को प्रक्रिया और रिफंड राशि को वेरिफिकेशन करने वाली एक नोटिफिकेशन मिलेगा.आप ऑनलाइन भी अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. इसके जरिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं.'

सटेटस चेक करने के लिए क्या करें

  • ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिएसबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्ट की साइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. इसके लिए आपको PAN कार्ड के साथ आधार कार्ड की डिटेल की आवश्यकता होगी. यहां पर यूजर्स आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद आप लॉग इन बटन पर क्लिक करें.
  • लॉग इन के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नजर आएगा. फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर क्लिक करना होगा. असेसमेंट ईयर दर्ज करने के बाद ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करने पर आपको अपना रिफंड स्टेटस शो हो जाएगा.

सीए चेतन संख्यान ने कहा 'इनकम टैक्स भरने और ई-वेरिफिकेशन के अलावा भी कई गलतियों की वजह से आपका रिफंड रुक सकता है. यूजर्स का PAN से आधार का लिंकअप न होना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ई-मेल के जरिए किए गए पत्राचार का उत्तर न देना. बैंक डिटेल जैसे, बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड का सही न होना इन कारणों से भी आपका रिफंड अटक सकता है इसलिए इन डिटेल को भी एक बार वेरिफाई जरूर कर लें.'

  • 'कई बार लोग रिवेट लेने के गलत डिडक्शन की जानकारी डाल देते हैं. इसके कारण भी आपका रिटर्न अटक सकता है. गलत जानकारी की निगरानी सरकार AI टूल्स के जरिए कर रही है और गलत जानकारी पकड़े जाने पर इसके कारण भी कई लोगों को नोटिस मिल रहे हैं'

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Last Updated : Jul 29, 2024, 11:56 AM IST
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