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सिमी आतंकवाद की जमानत कराने कर रहा था चंदा इकठ्ठा, सिमी सदस्य को इंदौर कोर्ट ने सुनाई सजा - Indore District Court

मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने बुधवार को सिमी के सदस्य को 3 साल की सजा से दंडित किया है. सिमी कार्यकर्ता पर जेल में बंद सिमी आतंकवादी की जमानत करवाने के लिए चंदा इकठ्ठा करने का आरोप है.

INDORE DISTRICT COURT
सिमी सदस्य को इंदौर कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 7:13 PM IST

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने सिमी के एक सदस्य को 3 साल की सजा से दंडित किया है. यह मामला काफी दिनों से कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सिमी सदस्य को सख्त सजा से दंडित किया है. इस दौरान सिमी के सदस्य ने कोर्ट के सामने कई तरह की जानकारी भी प्रस्तुत की.

सिमी के सदस्य को कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)

सिमी सदस्य को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

इंदौर के जिला कोर्ट ने सिमी से जुड़े एक आरोपी अमान खान को 3 वर्ष की सशक्त सजा के साथ ही 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने आरोपी अमान खान को 2008 में गिरफ्तार किया था. उसके पास से प्रतिबंधित लिटरेचर सहित अन्य सामान व कई और सामग्री जब्त की गई थी. इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. वहीं पुलिस ने भी अलग-अलग धाराओं में आरोपी सिमी के सदस्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.

आरोपी कर रहा था सिमी का समर्थन

इंदौर जिला कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद पुलिस की ओर से भी विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखे गए. इस दौरान आरोपी ने भी अपने बचाव में कई तरह के तर्क रखे थे. कोर्ट के समक्ष पुलिस ने इस बात की जानकारी भी दी कि आरोपी सरवटे बस स्टेशन पर सिमी से संबंधित पर्चे चिपका रहा था. वह उन पर्चे की जरिए इस बात की जानकारी दे रहा था कि सरकार ने सिमी पर जो प्रतिबंध लगाया है, वह गलत है. हम चंदा करके सिमी के प्रमुख व्यक्ति सरफराज नागौरी की जमानत करवाना चाहते हैं.

यहां पढ़ें...

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साथ ही आरोपी सरवटे बस स्टेशन पर कार्रवाई के दौरान जमकर चिल्ला भी रहा था. इससे संबंधित कुछ वीडियो भी पुलिसकर्मियों ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है. उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अमान खान को 3 साल की सजा के साथ ही ₹3000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने सिमी के एक सदस्य को 3 साल की सजा से दंडित किया है. यह मामला काफी दिनों से कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सिमी सदस्य को सख्त सजा से दंडित किया है. इस दौरान सिमी के सदस्य ने कोर्ट के सामने कई तरह की जानकारी भी प्रस्तुत की.

सिमी के सदस्य को कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)

सिमी सदस्य को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

इंदौर के जिला कोर्ट ने सिमी से जुड़े एक आरोपी अमान खान को 3 वर्ष की सशक्त सजा के साथ ही 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने आरोपी अमान खान को 2008 में गिरफ्तार किया था. उसके पास से प्रतिबंधित लिटरेचर सहित अन्य सामान व कई और सामग्री जब्त की गई थी. इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. वहीं पुलिस ने भी अलग-अलग धाराओं में आरोपी सिमी के सदस्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.

आरोपी कर रहा था सिमी का समर्थन

इंदौर जिला कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद पुलिस की ओर से भी विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखे गए. इस दौरान आरोपी ने भी अपने बचाव में कई तरह के तर्क रखे थे. कोर्ट के समक्ष पुलिस ने इस बात की जानकारी भी दी कि आरोपी सरवटे बस स्टेशन पर सिमी से संबंधित पर्चे चिपका रहा था. वह उन पर्चे की जरिए इस बात की जानकारी दे रहा था कि सरकार ने सिमी पर जो प्रतिबंध लगाया है, वह गलत है. हम चंदा करके सिमी के प्रमुख व्यक्ति सरफराज नागौरी की जमानत करवाना चाहते हैं.

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साथ ही आरोपी सरवटे बस स्टेशन पर कार्रवाई के दौरान जमकर चिल्ला भी रहा था. इससे संबंधित कुछ वीडियो भी पुलिसकर्मियों ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है. उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अमान खान को 3 साल की सजा के साथ ही ₹3000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

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