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मामूली विवाद को लेकर इंदौर में नेपाली महिला का चाकू से गोदकर मर्डर करने वाले को उम्रकैद - indore district court

इंदौर में करीब 4 साल पहले हुई नेपाली महिला की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई गई. महिला का पति इंदौर में एक होटल में काम करता है.

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इंदौर में नेपाली महिला का मर्डर करने वाले को उम्रकैद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 14, 2024, 1:09 PM IST

Updated : Aug 14, 2024, 1:15 PM IST

इंदौर। शहर के राऊ क्षेत्र में मार्च 2022 में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वीरेंद्र लोधी को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद आरोपी वीरेंद्र लोधी को धारा 302 के मामले में उम्र कैद की सजा से दंडित करने के साथ ही 2 हजार का जुर्माना भी लगाया. मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने ये फैसला सुनाया.

महिला के पति को पड़ोसियों ने दी थी सूचना

मामले के अनुसार 4 मार्च 2022 को शाम करीब 6 बजे राऊ थाना पुलिस में गोविंद रसीला ने शिकायत की कि वह गुरुकुल कॉलोनी में रहता है. वॉटरफॉल रेस्टोरेंट पीतांबर में वह खाना बनाने का काम करता है. उसकी शादी कृष्णा से 4 साल पूर्व हुई थी. उसकी पत्नी नेपाल की रहने वाली थी. कुछ दिन पहले वह अपनी पत्नी को इंदौर लेकर आया. वह गुरुकुल कॉलोनी लुनियापुरा राऊ में अब्दुल साजिद के मकान में किराए से रहने लगा. उसकी पत्नी घर पर रहकर काम करती थी. 4 मार्च 2022 को उसकी मां अमृता उससे मिलने आई थी. कृष्णा उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन गई थी और वापस घर आ गई. इसी दौरान उसके पास फोन आता है कि उसकी पत्नी कृष्णा को अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है.

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गंभीर घायल पत्नी ने पति को हमलावर का हुलिया बताया

पति ने घर जाकर देखा तो उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी थी और खून बह रहा था. उसे अस्पताल लेकर पहुंचा. इसी दौरान गंभीर घायल पत्नी ने बताया कि एक नकाबपोश व्यक्ति जोकि सफेद शर्ट व नील पेंट पहने था उसने उस पर चाकू से हमला किया. पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

इंदौर। शहर के राऊ क्षेत्र में मार्च 2022 में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वीरेंद्र लोधी को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद आरोपी वीरेंद्र लोधी को धारा 302 के मामले में उम्र कैद की सजा से दंडित करने के साथ ही 2 हजार का जुर्माना भी लगाया. मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने ये फैसला सुनाया.

महिला के पति को पड़ोसियों ने दी थी सूचना

मामले के अनुसार 4 मार्च 2022 को शाम करीब 6 बजे राऊ थाना पुलिस में गोविंद रसीला ने शिकायत की कि वह गुरुकुल कॉलोनी में रहता है. वॉटरफॉल रेस्टोरेंट पीतांबर में वह खाना बनाने का काम करता है. उसकी शादी कृष्णा से 4 साल पूर्व हुई थी. उसकी पत्नी नेपाल की रहने वाली थी. कुछ दिन पहले वह अपनी पत्नी को इंदौर लेकर आया. वह गुरुकुल कॉलोनी लुनियापुरा राऊ में अब्दुल साजिद के मकान में किराए से रहने लगा. उसकी पत्नी घर पर रहकर काम करती थी. 4 मार्च 2022 को उसकी मां अमृता उससे मिलने आई थी. कृष्णा उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन गई थी और वापस घर आ गई. इसी दौरान उसके पास फोन आता है कि उसकी पत्नी कृष्णा को अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है.

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पति ने घर जाकर देखा तो उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी थी और खून बह रहा था. उसे अस्पताल लेकर पहुंचा. इसी दौरान गंभीर घायल पत्नी ने बताया कि एक नकाबपोश व्यक्ति जोकि सफेद शर्ट व नील पेंट पहने था उसने उस पर चाकू से हमला किया. पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

Last Updated : Aug 14, 2024, 1:15 PM IST
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