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मध्य प्रदेश के इस शहर में अब भीख देना भी हुआ अपराध, जेल भेजने के किए गए इंतजाम - Indore New Begging Law

इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को डीएम ने कहा कि अब भीख मांगने वालों के साथ-साथ भीख देने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

INDORE NEW BEGGING LAW
मध्य प्रदेश के इस शहर में अब भीख देना भी हुआ अपराध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 8, 2024, 3:49 PM IST

Updated : Jul 8, 2024, 4:13 PM IST

इंदौर। स्वच्छ शहर इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए अब भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है. शहर में भिक्षा मांगने वाले लोगों की धर पकड़ के बाद इन्होंने अपने भीख मांगने के क्षेत्र बदल लिए. इसके बाद जिला प्रशासन ने अब न केवल भिखारी के खिलाफ बल्कि भीख देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है. 8 जुलाई को इस आशय पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा देने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मध्य प्रदेश के इस शहर में अब भीख देना भी हुआ अपराध (Etv Bharat)

अब भीख देने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि इंदौर में अन्य शहरों की तरह ही रेड लाइट सिग्नल और शहर के विभिन्न चौराहों पर भिखारी अभी भी सक्रिय हैं, हालांकि इन्हें पकड़ने के लिए शहर में बाकायदा धर पकड़ अभियान चलाया जा चुका है. इस दौरान ये भिखारी गायब हो गए थे और अब इन लोगों ने अपने-अपने स्थान भी बदल दिए हैं, हालांकि भिखारी के संबंध में पूरी खबर जिला प्रशासन के पास भी है. यही वजह है कि जिला प्रशासन अब न केवल भीख मांगने बल्कि भीख देने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर चुका है.

ये भी पढ़ें:

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गिरफ्तार भी कर सकती है पुलिस

इंदौर कलेक्टर के मुताबिक, भीख देते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. भीख मांगने को धारा 144 के तहत दंडात्मक प्रक्रिया में लाने के बाद इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार की भिक्षुक मुक्ति योजना के तहत इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए चुना गया है, जिसके तहत परदेसी पुरा क्षेत्र में भिक्षुकों के लिए बाकायदा एक केंद्र भी खोला गया है. वहां उनके पुनर्वास और स्वरोजगार के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं. बावजूद इसके मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भिखारियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

इंदौर। स्वच्छ शहर इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए अब भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है. शहर में भिक्षा मांगने वाले लोगों की धर पकड़ के बाद इन्होंने अपने भीख मांगने के क्षेत्र बदल लिए. इसके बाद जिला प्रशासन ने अब न केवल भिखारी के खिलाफ बल्कि भीख देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है. 8 जुलाई को इस आशय पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा देने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मध्य प्रदेश के इस शहर में अब भीख देना भी हुआ अपराध (Etv Bharat)

अब भीख देने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि इंदौर में अन्य शहरों की तरह ही रेड लाइट सिग्नल और शहर के विभिन्न चौराहों पर भिखारी अभी भी सक्रिय हैं, हालांकि इन्हें पकड़ने के लिए शहर में बाकायदा धर पकड़ अभियान चलाया जा चुका है. इस दौरान ये भिखारी गायब हो गए थे और अब इन लोगों ने अपने-अपने स्थान भी बदल दिए हैं, हालांकि भिखारी के संबंध में पूरी खबर जिला प्रशासन के पास भी है. यही वजह है कि जिला प्रशासन अब न केवल भीख मांगने बल्कि भीख देने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर चुका है.

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गिरफ्तार भी कर सकती है पुलिस

इंदौर कलेक्टर के मुताबिक, भीख देते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. भीख मांगने को धारा 144 के तहत दंडात्मक प्रक्रिया में लाने के बाद इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार की भिक्षुक मुक्ति योजना के तहत इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए चुना गया है, जिसके तहत परदेसी पुरा क्षेत्र में भिक्षुकों के लिए बाकायदा एक केंद्र भी खोला गया है. वहां उनके पुनर्वास और स्वरोजगार के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं. बावजूद इसके मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भिखारियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

Last Updated : Jul 8, 2024, 4:13 PM IST
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