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RAC में आधी सीट क्यों, AC कोच में बेड रोल मिलेगा या नहीं, जानिए रेलवे के नियम - indian railways rac

रेलवे के RAC के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा. इसे लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो यात्रियों को अक्सर परेशान करते हैं. चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब के बारे में.

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रेलवे में आरएसी का क्या है नियम? (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 6, 2024, 9:01 AM IST

लखनऊः अक्सर रेलवे में RAC पर सफर करने वाले ये सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्हें आधी ही सीट क्यों मिलती है. अगर एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो क्या चादर और तकिया उन्हें मिलेगा या नहीं. इसे लेकर अक्सर यात्री चर्चा करते नजर आते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

RAC का सिस्टम समझ लीजिए
RAC मतलब Reservation against cancellation. रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि कोई टिकट कैंसिल कराएगा तो आपका टिकट उसके एवज में कन्फर्म होगा. तब तक आपको साइड लोअर की आधी सीट पर ही सफर करना होगा. RAC सीट दो लोगों को मिलती है. दोनों को आधे-आधे में सफर करना होता है. अगर कोई यात्री अपना कन्फर्म टिकट कैंसिल कराता है तो आरएसी के एक यात्री को वह कन्फर्म सीट मिल जाती है. इसके बाद बचा हुआ दूसरा यात्री पूरी आरएससी सीट पर सफर कर सकता है.

अपर साइड वाला यात्री कहां बैठेगा?
RAC सीट पर दो यात्रियों को आधी-आधी सीट तो मिल जाती है लेकिन इसके ठीक ऊपर यानी अपर बर्थ का यात्री कहां बैठेगा इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. RAC में दो यात्री बैठेंगे तो अपर बर्थ वाले यात्री को सामने वाली लोअर सीट पर यात्रियों के साथ बैठना पड़ता है. यह यात्रियों के आपसी सांमजस्य पर निर्भर करता है.

AC कोच की RAC सीट पर चादर-तकिया मिलेगा या नहीं
एसी की RAC सीट पर सफर करने वाले यात्रियों को चादर-तकिया समेत बेड रोल मिलेगा या नहीं इसे लेकर भी यात्री अक्सर सवाल पूछते नजर आते हैं. बता दें रेलवे ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि RAC के दोनों यात्रियों को अलग-अलग बेड रोल दिया जाएगा ताकि उन्हें सफर में दिक्कत का सामना न करना पड़े.

स्लीपर कोच में कितनी RAC सीटें होती?
स्लीपर के एक कोच में सात RAC सीटें होती है. ये सीटें 14 यात्रियों को दी जाती है. अगर सफर से पहले कोई यात्री कन्फर्म टिकट कैंसिल कराता है तो RAC के यात्री को वह कन्फर्म टिकट आवंटित कर दी जाती है.

टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा काटेगा?
पहले वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे मोटा पैसा काटता था. हाल में ही रेलवे की ओर से नियम में बदलाव किया गया है. अब इन दोनों ही श्रेणी के टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे प्रति व्यक्ति 60 रुपए ही काटेगा. बशर्ते ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया गया हो.

ये भी पढ़ेंः वेटिंग से स्लीपर में सफर बंद, कितना जुर्माना, क्या छूट मिल सकती; पढ़िए रेलवे का नया नियम

लखनऊः अक्सर रेलवे में RAC पर सफर करने वाले ये सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्हें आधी ही सीट क्यों मिलती है. अगर एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो क्या चादर और तकिया उन्हें मिलेगा या नहीं. इसे लेकर अक्सर यात्री चर्चा करते नजर आते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

RAC का सिस्टम समझ लीजिए
RAC मतलब Reservation against cancellation. रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि कोई टिकट कैंसिल कराएगा तो आपका टिकट उसके एवज में कन्फर्म होगा. तब तक आपको साइड लोअर की आधी सीट पर ही सफर करना होगा. RAC सीट दो लोगों को मिलती है. दोनों को आधे-आधे में सफर करना होता है. अगर कोई यात्री अपना कन्फर्म टिकट कैंसिल कराता है तो आरएसी के एक यात्री को वह कन्फर्म सीट मिल जाती है. इसके बाद बचा हुआ दूसरा यात्री पूरी आरएससी सीट पर सफर कर सकता है.

अपर साइड वाला यात्री कहां बैठेगा?
RAC सीट पर दो यात्रियों को आधी-आधी सीट तो मिल जाती है लेकिन इसके ठीक ऊपर यानी अपर बर्थ का यात्री कहां बैठेगा इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. RAC में दो यात्री बैठेंगे तो अपर बर्थ वाले यात्री को सामने वाली लोअर सीट पर यात्रियों के साथ बैठना पड़ता है. यह यात्रियों के आपसी सांमजस्य पर निर्भर करता है.

AC कोच की RAC सीट पर चादर-तकिया मिलेगा या नहीं
एसी की RAC सीट पर सफर करने वाले यात्रियों को चादर-तकिया समेत बेड रोल मिलेगा या नहीं इसे लेकर भी यात्री अक्सर सवाल पूछते नजर आते हैं. बता दें रेलवे ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि RAC के दोनों यात्रियों को अलग-अलग बेड रोल दिया जाएगा ताकि उन्हें सफर में दिक्कत का सामना न करना पड़े.

स्लीपर कोच में कितनी RAC सीटें होती?
स्लीपर के एक कोच में सात RAC सीटें होती है. ये सीटें 14 यात्रियों को दी जाती है. अगर सफर से पहले कोई यात्री कन्फर्म टिकट कैंसिल कराता है तो RAC के यात्री को वह कन्फर्म टिकट आवंटित कर दी जाती है.

टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा काटेगा?
पहले वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे मोटा पैसा काटता था. हाल में ही रेलवे की ओर से नियम में बदलाव किया गया है. अब इन दोनों ही श्रेणी के टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे प्रति व्यक्ति 60 रुपए ही काटेगा. बशर्ते ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया गया हो.

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