रायपुर: मोदी सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है. इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. इस पेंशन स्कीम पर अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के विभागों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी है. रायपुर में रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी पेंशन स्कीम से बेहतर बताया है.
रायपुर में रेलवे के एडीआरम ने यूपीएस की खूबियां बताई: रायपुर में रेलवे के एडिशनल डीआरएम ऑपरेशन बजरंग अग्रवाल ने इस योजना की खूबियां बताई है. उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. रायपुर डिवीजन में ही 7 हज़ार 500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
"यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार का लेटेस्ट डिसीजन है. एश्योर्ड पेंशन 50% देने का सरकार ने निर्णय लिया है. इस स्कीम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाएगा. इसमें पांच बेसिक प्वाइंट है, जिसमें पहला 50% पेंशन एश्योर्ड स्कीम रहेगी. जो लोग नई पेंशन स्कीम ज्वाइन करेंगे. जो कि अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. उनके पास यह ऑप्शन रहेगा कि वह एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं. अकेले रायपुर डिवीजन में 7 हज़ार 500 न्यू पेंशन स्कीम के एम्पलाई हैं. जो एट प्रेजेंट न्यू पेंशन नई स्कीम में है. पहले और अभी वाले स्कीम में अंतर इतना है कि अभी वाले स्कीम में सरकार ने 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी है.": बजरंग अग्रवाल, एडिशनल डीआरएम ऑपरेशंस, रायपुर डिविजन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है ?: यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से बेहतर है. यह एक अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता था, उसका आधा पेंशन के रूप में मिलेगा. 10 साल नौकरी करने के बाद 10 हज़ार रुपए न्यूनतम पेंशन मिलेगी. किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का करीब 60% उसके आश्रित को मिलेगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे जानिए
- 25 साल तक नौकरी करने वालों को मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा
- रिटायरमेंट से पहले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा
- 10 साल की नौकरी पर पेंशन के हकदार होंगे.
- 10 साल बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर मिलेंगे.
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी.
- रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा
- महंगाई इंडक्शन का लाभ भी मिलेगा.
- कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी
- सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी.
- हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.
छत्तीसगढ़ में रेलवे के बाद अब अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी इस पेंशन स्कीम को लेकर प्रतिक्रिया का इंतजार है. देखना होगा की अन्य कर्मचारी इस बारे में क्या कहते हैं.