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श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान श्रम विभाग ने किया है. अब घर आएगा ज्यादा पैसा और खुशियां भी बढ़ेंगी.

INCREASE IN DEARNESS ALLOWANCE
श्रम विभाग ने जारी किया आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 4 hours ago

बलौदाबाजार: विष्णु देव साय सरकार के श्रम विभाग ने जिले के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढोत्तरी का आदेश जारी किया है. इस आदेश का प्रभाव 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगा. इस आदेश का असर विशेष रूप से उन श्रमिकों पर लागू होगा जो विभिन्न शासकीय विभागों और अन्य अनुसूचित नियोजनों में काम कर रहे हैं. अनस्किल्ड वर्कस के लिए 10,948 रूपए, सेमी स्किल्ड के लिए 11,598 रूपये, स्किल्ड वर्कस के लिए 12,378 रूपये और हाई स्किल्ड वर्कस के लिए 13,158 रूपये मासिक वेतन तय किया गया है.

श्रमिकों के महंगाई भत्ते में इजाफा: जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि ''इस आदेश के तहत श्रमिकों के दैनिक और मासिक वेतन की दरें संशोधित की गई हैं. महंगाई भत्ता जिसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है, अब वेतन में जोड़ा जाएगा. यह भत्ता वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू होगा. इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना और महंगाई की मार से राहत दिलाना है''.

महंगाई भत्ता बढ़ गया


अकुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹10,948
'ब' श्रेणी: ₹10,688
'स' श्रेणी: ₹10,420

अर्द्धकुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹11,598
'ब' श्रेणी: ₹11,338
'स' श्रेणी: ₹11,078

कुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹12,378
'ब' श्रेणी: ₹12,118
'स' श्रेणी: ₹11,858

उच्च कुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹13,158
'ब' श्रेणी: ₹12,898
'स' श्रेणी: ₹12,638

श्रम विभाग का बड़ा फैसला: इन संशोधित वेतन दरों के लागू किए जाने से मजूदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. जिन मजदूरों का मासिक वेतन दर पहले से कम रहा उनके वेतन में सुधार होगा. विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर किसी श्रमिक का वर्तमान वेतन इन दरों से अधिक है, तो उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी. उनकी वर्तमान दरें बरकरार रहेंगी, और भविष्य में होने वाली वृद्धि के समय उनका समायोजन किया जाएगा.

भत्ता को लेकर बड़ी बातें

  • लोक निर्माण, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन दरें लागू की जाएंगी.
  • मासिक वेतन प्राप्त श्रमिकों को प्रत्येक सप्ताह एक दिन वेतन सहित अवकाश मिलेगा.
  • जिन श्रमिकों के पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है, उनका वेतन 26 से भाग देकर दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया जाएगा. जैसे एक दिन का पारिश्रमिक निकालने की आवश्यकता हो तो मासिक वेतन में 30 से भाग देकर यह गिनती की जाएगी.
  • श्रमिकों को मिलने वाली यह दरें एक कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, और भुगतान उसी के अनुरूप किया जाएगा.

वेतन दरों का प्रभाव: यह आदेश श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए है. श्रम विभाग की कोशिश है कि महंगाई से जूझते हुए मजदूर अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकें. यह आदेश विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करते हैं. जिला बलौदाबाजार भाटापारा के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से यह जानकारी दी गई है कि 'स' वर्ग अंतर्गत श्रमिक और कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जिन कारखानों में 300 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, वे अ वर्ग में आएंगे.

आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु दैनिक एवं मासिक वेतन दरें निर्धारित किया गया है. अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिर्वतनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है. वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिर्वतनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं है. यदि लागू वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी. :सूरज कुमार, जिला श्रम अधिकारी

किनको मिलेगा फायदा: जिला श्रम अधिकारी का कहना है कि नई दरें लागू होने तक इन्हीं दरों पर भुगतान किया जाएगा. ये दरें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए लागू नहीं हैं. निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लागू होगी. जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी. मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी.

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श्रमिकों के महंगाई भत्ते में इजाफा: जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि ''इस आदेश के तहत श्रमिकों के दैनिक और मासिक वेतन की दरें संशोधित की गई हैं. महंगाई भत्ता जिसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है, अब वेतन में जोड़ा जाएगा. यह भत्ता वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू होगा. इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना और महंगाई की मार से राहत दिलाना है''.

महंगाई भत्ता बढ़ गया


अकुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹10,948
'ब' श्रेणी: ₹10,688
'स' श्रेणी: ₹10,420

अर्द्धकुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹11,598
'ब' श्रेणी: ₹11,338
'स' श्रेणी: ₹11,078

कुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹12,378
'ब' श्रेणी: ₹12,118
'स' श्रेणी: ₹11,858

उच्च कुशल श्रमिक
'अ' श्रेणी: ₹13,158
'ब' श्रेणी: ₹12,898
'स' श्रेणी: ₹12,638

श्रम विभाग का बड़ा फैसला: इन संशोधित वेतन दरों के लागू किए जाने से मजूदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. जिन मजदूरों का मासिक वेतन दर पहले से कम रहा उनके वेतन में सुधार होगा. विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर किसी श्रमिक का वर्तमान वेतन इन दरों से अधिक है, तो उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी. उनकी वर्तमान दरें बरकरार रहेंगी, और भविष्य में होने वाली वृद्धि के समय उनका समायोजन किया जाएगा.

भत्ता को लेकर बड़ी बातें

  • लोक निर्माण, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन दरें लागू की जाएंगी.
  • मासिक वेतन प्राप्त श्रमिकों को प्रत्येक सप्ताह एक दिन वेतन सहित अवकाश मिलेगा.
  • जिन श्रमिकों के पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है, उनका वेतन 26 से भाग देकर दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया जाएगा. जैसे एक दिन का पारिश्रमिक निकालने की आवश्यकता हो तो मासिक वेतन में 30 से भाग देकर यह गिनती की जाएगी.
  • श्रमिकों को मिलने वाली यह दरें एक कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, और भुगतान उसी के अनुरूप किया जाएगा.

वेतन दरों का प्रभाव: यह आदेश श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए है. श्रम विभाग की कोशिश है कि महंगाई से जूझते हुए मजदूर अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकें. यह आदेश विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करते हैं. जिला बलौदाबाजार भाटापारा के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से यह जानकारी दी गई है कि 'स' वर्ग अंतर्गत श्रमिक और कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जिन कारखानों में 300 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, वे अ वर्ग में आएंगे.

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किनको मिलेगा फायदा: जिला श्रम अधिकारी का कहना है कि नई दरें लागू होने तक इन्हीं दरों पर भुगतान किया जाएगा. ये दरें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए लागू नहीं हैं. निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लागू होगी. जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी. मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी.

मैनपाट में बॉक्साइट खनन का काम करने वाली कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने खोला मोर्चा - WORKERS OF Bauxite Company
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