जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आईटी विभाग के अधिकारी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की ओर से पेश एफआर को विशेष न्यायालय की ओर से स्वीकार करने के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई करते हुए एसीबी के डीजी और जांच अधिकारी को 6 सितंबर को तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2019 में आईटी विभाग के तत्कालीन उपनिदेशक कुलदीप यादव के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी थी. इसमें कहा था कि वर्ष 2013 में नियुक्त होने के बाद यादव ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है. एसीबी ने शिकायत दर्ज कर यादव के घर छापा मारा. याचिका में कहा गया कि एसीबी जांच में पता चला कि कुलदीप यादव ने अपनी पत्नी के खातों में करोड़ों रुपए जमा कराए और अकूत संपत्ति अर्जित की.
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याचिका में आरोप लगाया गया एसीबी ने मिलीभगत कर जांच में माना कि कुलदीप यादव की पत्नी को उसके पिता ने करीब 90 लाख रुपए उपहार में दिए थे और अदालत में एफआर पेश कर दी, जिसे एसीबी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी के डीजी और जांच अधिकारी को तलब किया है.