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बजट मे केंद्र सरकार ने दी टैक्स में छूट, करीब 90 फीसदी लोगों को होगा फायदा - Union Budget 2024

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है. इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में छूट की सौगात मोदी सरकार ने दी है. बजट में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, जानिए कैसे.

इनकम टैक्स में छूट
इनकम टैक्स में छूट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 23, 2024, 4:05 PM IST

केंद्र सरकार ने दी टैक्स में छूट (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. मोदी सरकार के इस बजट में रोजगार को लेकर सबसे अधिक अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में छूट सबसे बड़ी राहत एक आम व्यक्ति के लिए रही. बजट में सरकार ने 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है.

सीए निवेदिता सहाड़ा का कहना है कि टैक्सेशन का जो स्लैब बढ़ाया गया है, उससे लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि करीब 90 फ़ीसदी लोग इस टैक्स स्लैब में आते हैं. निवेदिता सहाड़ा का कहना है कि पहले 5 लाख तक की इनकम तक सरकार छूट देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख से अधिक कर दिया गया है. नए टैक्स स्लैब के बाद टैक्स भरने वालों को तकरीबन 17,500 रुपए तक का फायदा होगा. हालांकि, बजट में अन्य किसी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इसे भी पढ़ें- बजट 2024 : वित्त मंत्री के बजट भाषण की मुख्य बातें - BUDGET 2024

निवेदिता सहाडा का कहना है कि 7 लाख तक की कमाई पर लगभग 20,000 हजार रुपए टैक्स बनता है, लेकिन नए टैक्स स्लैब में सरकार इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत यह राशि माफ कर देती है. इसके अलावा सैलरी पाने वाले व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन का अतिरिक्त 75,000 रुपए का भी फायदा मिलता है. इसके बाद सैलरी पाने वाले लोगों को 7.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट योजनाओं पर भी सरकार टैक्स में राहत देती है.

होम लोन पर इंटरेस्ट नहीं हुआ कम : सीए निवेदिता सहाड़ा का कहना है कि इस बजट में उम्मीद की जा रही थी कि होम लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर सरकार छूट देगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि सरकार कह रही है कि हर व्यक्ति के पास घर होना चाहिए और यदि बजट में होम लोन के इंटरेस्ट पर सरकार राहत देती, तो आम आदमी को काफी राहत मिलती.

केंद्र सरकार ने दी टैक्स में छूट (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. मोदी सरकार के इस बजट में रोजगार को लेकर सबसे अधिक अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में छूट सबसे बड़ी राहत एक आम व्यक्ति के लिए रही. बजट में सरकार ने 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है.

सीए निवेदिता सहाड़ा का कहना है कि टैक्सेशन का जो स्लैब बढ़ाया गया है, उससे लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि करीब 90 फ़ीसदी लोग इस टैक्स स्लैब में आते हैं. निवेदिता सहाड़ा का कहना है कि पहले 5 लाख तक की इनकम तक सरकार छूट देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख से अधिक कर दिया गया है. नए टैक्स स्लैब के बाद टैक्स भरने वालों को तकरीबन 17,500 रुपए तक का फायदा होगा. हालांकि, बजट में अन्य किसी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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निवेदिता सहाडा का कहना है कि 7 लाख तक की कमाई पर लगभग 20,000 हजार रुपए टैक्स बनता है, लेकिन नए टैक्स स्लैब में सरकार इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत यह राशि माफ कर देती है. इसके अलावा सैलरी पाने वाले व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन का अतिरिक्त 75,000 रुपए का भी फायदा मिलता है. इसके बाद सैलरी पाने वाले लोगों को 7.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट योजनाओं पर भी सरकार टैक्स में राहत देती है.

होम लोन पर इंटरेस्ट नहीं हुआ कम : सीए निवेदिता सहाड़ा का कहना है कि इस बजट में उम्मीद की जा रही थी कि होम लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर सरकार छूट देगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि सरकार कह रही है कि हर व्यक्ति के पास घर होना चाहिए और यदि बजट में होम लोन के इंटरेस्ट पर सरकार राहत देती, तो आम आदमी को काफी राहत मिलती.

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