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घर का कूड़ा सड़क पर फेंका तो 20 जून से देना होगा जुर्माना, 10 हजार रुपये तक लग सकती है पेनाल्टी - Municipal Corporation Gorakhpur - MUNICIPAL CORPORATION GORAKHPUR

गोरखपुर में 20 जून के बाद अगर किसी का भी मलबा सड़क पर मिला, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा. नगर निगम इस कूड़े कचरे से टाइल्स बनाएगा और शहर के उन जगहों पर इसे बिछाएगा.

गोरखपुर नगर निगम
गोरखपुर नगर निगम (फोटो क्रेडिट : Etv Bharat))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2024, 6:06 PM IST

गोरखपुर: नगर निगम गोरखपुर ने आम हो या खास, या सरकारी विभाग, सबके कूड़े और कचरे को एक माह तक सड़कों पर गिरने की छूट देगा, उसे फ्री में उठवा भी लेगा, लेकिन एक माह के बाद अगर किसी का भी मलबा सड़क पर मिला, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगेगा. गोरखपुर नगर निगम इस कूड़े से टाइल्स बनाएगा और शहर के उन जगहों पर इसे बिछाएगा. जहां से धूल उड़ती है और प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है.

इसके लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ सीएंडडी वेस्ट के संबंध में बैठककर, सभी विभाग को निर्देशित किया कि, उनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों से, निकलने वाले सीएंडडी वेस्ट को नगर निगम द्वारा स्थापित C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट महेसरा पर पहुंचाया जाए.

नगर आयुक्त द्वारा समस्त विभाग को अवगत कराया गया कि अभी एक महीने तक नगर निगम द्वारा फ्री ऑफ कास्ट में सेवा उपलब्ध कराया जाएगा. एक माह के उपरांत मलवा रोड साइड पर प्राप्त होने पर नगर निगम द्वारा संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम द्वारा मालवा उठाए जाने हेतु टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है. छोटी ट्राली हेतु 250 रुपये और बड़ी ट्रॉली हेतु रुपया 500 का दर निर्धारित किया गया है.

नगर निगम ने शहर वासियों और सरकारी संस्थाओं को घरों और प्रोजेक्ट के निर्माण में निकलने वाले मलबे के निस्तारण के लिए, इस विशेष योजना को शुक्रवार से लागू कर दिया है. 20 जून के बाद संबंधित व्यक्ति और कार्यदाई संस्था को मलबे के निस्तारण के लिए शुल्क देना पड़ सकता है. यही नहीं नगर निगम की निगरानी टीम अगर किसी के घर के सामने या कार्यदाई संस्था का मलबा कहीं भी सड़क पर पड़ा दिखाई दिया तो, उसे जुर्माना वसूल करेगी. प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और सफाई निरीक्षक के साथ ही जोन प्रभारी इसकी निगरानी करेंगे.

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया है कि शहर के महेसरा में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट (C&D) के द्वारा प्रतिदिन, 50 टन क्षमता का मलबा निस्तारण किया जाएगा. इस प्लांट के संचालन में प्लांट के संचालक को लेकर लोक निर्माण विभाग, RES, सेतु निगम, जल निगम विद्युत विभाग गोरखपुर विकास प्राधिकरण समेत कई अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया गया है.

उन्होंने बताया कि सभी विभागों ने महानगर को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही है. इस व्यवस्था के लिए टोल फ्री नंबर 1800309000 भी जारी कर दिया गया है, जिस पर लोग फोन कर कूड़ा उठवा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि हर जोन में इसका कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा. 10 जोन में एक-एक C&D वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी बन रहा है, जिसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू है. इन कलेक्शन सेंटर पर नागरिक घर का मलबा खुद बिना कोई शुल्क दिए पहुंचा सकेंगे. जहां से निगम उसे उठाकर अपने प्लांट पर ले जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई सड़क पर मालवा फेंकते हुए पाया जाएगा या उसका मलबा होगा तो, 20 जून के बाद नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा. उसकी राशि बड़ी होगी, जो शुल्क दो हजार से लेकर दस हजार तक होगा. बार- बार मलबा फेंकने वाले पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

ये भी पढ़ें: स्मार्ट सिटी के तहत गोरखपुर को सीएम योगी अब देने जा रहे हैं ये सुविधाएं

ये भी पढ़ें: Gorakhpur News: अब किसानों का सहारा बनेंगी गाय, गोमूत्र से होगा फसलों का बचाव

गोरखपुर: नगर निगम गोरखपुर ने आम हो या खास, या सरकारी विभाग, सबके कूड़े और कचरे को एक माह तक सड़कों पर गिरने की छूट देगा, उसे फ्री में उठवा भी लेगा, लेकिन एक माह के बाद अगर किसी का भी मलबा सड़क पर मिला, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगेगा. गोरखपुर नगर निगम इस कूड़े से टाइल्स बनाएगा और शहर के उन जगहों पर इसे बिछाएगा. जहां से धूल उड़ती है और प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है.

इसके लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ सीएंडडी वेस्ट के संबंध में बैठककर, सभी विभाग को निर्देशित किया कि, उनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों से, निकलने वाले सीएंडडी वेस्ट को नगर निगम द्वारा स्थापित C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट महेसरा पर पहुंचाया जाए.

नगर आयुक्त द्वारा समस्त विभाग को अवगत कराया गया कि अभी एक महीने तक नगर निगम द्वारा फ्री ऑफ कास्ट में सेवा उपलब्ध कराया जाएगा. एक माह के उपरांत मलवा रोड साइड पर प्राप्त होने पर नगर निगम द्वारा संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम द्वारा मालवा उठाए जाने हेतु टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है. छोटी ट्राली हेतु 250 रुपये और बड़ी ट्रॉली हेतु रुपया 500 का दर निर्धारित किया गया है.

नगर निगम ने शहर वासियों और सरकारी संस्थाओं को घरों और प्रोजेक्ट के निर्माण में निकलने वाले मलबे के निस्तारण के लिए, इस विशेष योजना को शुक्रवार से लागू कर दिया है. 20 जून के बाद संबंधित व्यक्ति और कार्यदाई संस्था को मलबे के निस्तारण के लिए शुल्क देना पड़ सकता है. यही नहीं नगर निगम की निगरानी टीम अगर किसी के घर के सामने या कार्यदाई संस्था का मलबा कहीं भी सड़क पर पड़ा दिखाई दिया तो, उसे जुर्माना वसूल करेगी. प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और सफाई निरीक्षक के साथ ही जोन प्रभारी इसकी निगरानी करेंगे.

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया है कि शहर के महेसरा में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट (C&D) के द्वारा प्रतिदिन, 50 टन क्षमता का मलबा निस्तारण किया जाएगा. इस प्लांट के संचालन में प्लांट के संचालक को लेकर लोक निर्माण विभाग, RES, सेतु निगम, जल निगम विद्युत विभाग गोरखपुर विकास प्राधिकरण समेत कई अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया गया है.

उन्होंने बताया कि सभी विभागों ने महानगर को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही है. इस व्यवस्था के लिए टोल फ्री नंबर 1800309000 भी जारी कर दिया गया है, जिस पर लोग फोन कर कूड़ा उठवा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि हर जोन में इसका कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा. 10 जोन में एक-एक C&D वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी बन रहा है, जिसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू है. इन कलेक्शन सेंटर पर नागरिक घर का मलबा खुद बिना कोई शुल्क दिए पहुंचा सकेंगे. जहां से निगम उसे उठाकर अपने प्लांट पर ले जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई सड़क पर मालवा फेंकते हुए पाया जाएगा या उसका मलबा होगा तो, 20 जून के बाद नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा. उसकी राशि बड़ी होगी, जो शुल्क दो हजार से लेकर दस हजार तक होगा. बार- बार मलबा फेंकने वाले पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

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