आगरा: एमपी-एमएलए कोर्ट, आगरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर आज शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन, मामले में शुक्रवार को पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं पहुंची. इस पर कोर्ट ने इस मामले में अब 23 दिसंबर की तारीख दी है. इसके बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई नोटिस या आदेश जारी करेगा.
कोर्ट में दायर प्रार्थपत्र में वादी अधिवक्ता का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं. हाल में ही उन्होंने दिल्ली की एक रैली के दौरान खुद को ज्योर्तिलिंग बताकर हास्य करके धार्मिक भावनाएं आहत किया है. जिस पर पहले पुलिस से शिकायत की थी. जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है. अब मामले में सुनवाई की अगली तारीख कोर्ट ने 23 दिसंबर की तय की है.
न्यू आगरा थाना क्षेत्र में दयालबाग के सरलाबाग एक्सटेंशन निवासी अधिवक्ता गगन शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. वादी अधिवक्ता गगन शर्मा ने बताया कि भगवान शिव में मेरी आस्था है. मैं तीन ज्योर्तिलिंगों के दर्शन कर चुका हूं. बीते एक दिसंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बयान दिया था.
वादी अधिवक्ता का आरोप है कि कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली में खुद को 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक बताया था. कहा था कि मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है. ये बयान टीवी पर खूब छाया. सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई. मगर, मैंने बयान की पुष्टि के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया एकांउट भी देखे. जिन पर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण का वीडियो अपलोड किया गया था.
वादी अधिवक्ता गगन शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे बयान में खुद की भगवान शिव के ज्योर्तिलिंगों से तुलना कर रहे हैं. जिससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसको लेकर मैंने 12 दिसंबर को आगरा पुलिस कमिश्नर को डाक से प्रार्थनापत्र भेजा और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुकदमा करने की मांग की थी.
मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने न्यायालय की शरण ली है. न्यायालय ने मेरे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि तय की थी. शुक्रवार को सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिलने पर कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख 23 दिसंबर दी है.
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