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पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद; श्रावस्ती में पत्नी को जिंदा जला दिया था, 6 साल की बच्ची थी अहम गवाह

Wife Murder Case: अवैध संबंध के शक में पहले दिया था तीन तलाक, उसे ना मानने पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था.

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पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

श्रावस्ती: अवैध संबंध के शक में पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने वाले दोषी पति को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के ग्राम गड़रा निवासी रमजान खान ने अपनी लड़की सैयदा बेगम उर्फ सायरा की शादी 8 वर्ष पहले नफीस के साथ की थी. सायरा के दो बच्चे भी थे.

नफीस मुंबई में रहकर काम करता था. नफीस को कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध बंठिहवा गांव के एक व्यक्ति के साथ हो गया है. नफीस ने मुंबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था. नफीस की पत्नी तीन तलाक ना मानते हुए जबरदस्ती अपने ससुराल में बच्चों के साथ रह रही थी. घटना के एक दिन पूर्व नफीस मुंबई से आया और पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर कर रहा था.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 16 अगस्त 2019 को सुबह से पति अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था. घर से भगा रहा था. पत्नी मार खाने के बावजूद नहीं जा रही थी. दिन में 2 बजे उसने अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी. घटना की चश्मदीद साक्षी नफीस की 6 वर्षीय लड़की थी.

मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (क्राइम अगेंस्ट वूमेन) निर्दोष कुमार की अदालत पर हुआ. अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने मामले में अभियुक्त नफीस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में शहीद सैनिक की पत्नी के साथ भतीजे ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर हड़पे 39 लाख रुपये

श्रावस्ती: अवैध संबंध के शक में पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने वाले दोषी पति को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के ग्राम गड़रा निवासी रमजान खान ने अपनी लड़की सैयदा बेगम उर्फ सायरा की शादी 8 वर्ष पहले नफीस के साथ की थी. सायरा के दो बच्चे भी थे.

नफीस मुंबई में रहकर काम करता था. नफीस को कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध बंठिहवा गांव के एक व्यक्ति के साथ हो गया है. नफीस ने मुंबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था. नफीस की पत्नी तीन तलाक ना मानते हुए जबरदस्ती अपने ससुराल में बच्चों के साथ रह रही थी. घटना के एक दिन पूर्व नफीस मुंबई से आया और पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर कर रहा था.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 16 अगस्त 2019 को सुबह से पति अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था. घर से भगा रहा था. पत्नी मार खाने के बावजूद नहीं जा रही थी. दिन में 2 बजे उसने अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी. घटना की चश्मदीद साक्षी नफीस की 6 वर्षीय लड़की थी.

मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (क्राइम अगेंस्ट वूमेन) निर्दोष कुमार की अदालत पर हुआ. अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने मामले में अभियुक्त नफीस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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