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न्यूज क्लिक मामला: जेल से रिहा होंगे एचआर हेड अमित चक्रवर्ती, कोर्ट ने दिया आदेश - News Click HR head Amit Chakraborty - NEWS CLICK HR HEAD AMIT CHAKRABORTY

NEWS CLICK CASE: न्यूज क्लिक मामले के आरोपी और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2024, 7:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक मामले के आरोपी और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा करने का आदेश दिया. बता दें कि अमित चक्रवर्ती इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस को न्यूजक्लिक मामले में UAPA के तहत केस चलाने की अनुमति मिली

30 मार्च को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. करीब आठ हजार पन्नों की चार्जशीट में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को आरोपी नहीं बनाया था.

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया.

ये भी पढ़ें: न्यूज़ क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने के मामले में सुनवाई 31 मई को

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक मामले के आरोपी और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा करने का आदेश दिया. बता दें कि अमित चक्रवर्ती इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस को न्यूजक्लिक मामले में UAPA के तहत केस चलाने की अनुमति मिली

30 मार्च को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. करीब आठ हजार पन्नों की चार्जशीट में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को आरोपी नहीं बनाया था.

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया.

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