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अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, वरना 1 अप्रैल के बाद बढ़ सकती हैं परेशानियां - Aadhaar Card to PAN Card Link

Aadhaar Card To PAN Card Link आपने यदि अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए कम ही समय बचा है. जिसके बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 30, 2024, 4:25 PM IST

देहरादून: आधार से पैन कार्ड लिंक कराने के लिए अब बेहद कम समय रह गया है. फिलहाल 31 मार्च तक लोग अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं. ऐसे में यदि आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इसे फौरन लिंक करवा लीजिए. क्योंकि ऐसा नहीं करने वाले लोगों को 1 अप्रैल से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया यूं तो पिछले लंबे समय से चली आ रही है. लेकिन अब भी कई लोग हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड से अपने पैन को लिंक नहीं किया है. ऐसे में लोगों के पास अब पैन कार्ड को लिंक करने का बेहद कम समय रह गया है. फिलहाल 31 मार्च तक का समय इसके लिए दिया गया था. आयकर विभाग द्वारा आधार से पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है और ऐसा नहीं करवाने वाले लोगों के पैन कार्ड रद्द भी किये जा सकते हैं.

खास बात यह है कि जिन लोगों के आधार से पैन लिंक नहीं होंगे, उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं से महरूम भी रहना पड़ सकता है और भविष्य में इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. उधर 31 मार्च के बाद आधार से पैन कार्ड लिंक करवाने वाले लोगों को ₹1000 तक का जुर्माना देना होगा.आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ऐसी कई सुविधाएं हैं, जिससे आप वंचित रह सकते हैं. इसमें टैक्स रिफंड का लाभ आपको नहीं मिल पायेगा. इसके अलावा बैंक खाता खुलवाते वक्त भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

कुल मिलाकर अब नई व्यवस्था के तहत आधार और पैन कार्ड का लिंक होना अति आवश्यक है. इसके अलावा आपकी कार में लगे फास्टैग की बैंक KYC के लिए भी 31 मार्च तक का ही समय है. यदि बैंक केवाईसी नहीं हुई है तो नए वित्तीय वर्ष से फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा और इसमें मौजूद रकम भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

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देहरादून: आधार से पैन कार्ड लिंक कराने के लिए अब बेहद कम समय रह गया है. फिलहाल 31 मार्च तक लोग अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं. ऐसे में यदि आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इसे फौरन लिंक करवा लीजिए. क्योंकि ऐसा नहीं करने वाले लोगों को 1 अप्रैल से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया यूं तो पिछले लंबे समय से चली आ रही है. लेकिन अब भी कई लोग हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड से अपने पैन को लिंक नहीं किया है. ऐसे में लोगों के पास अब पैन कार्ड को लिंक करने का बेहद कम समय रह गया है. फिलहाल 31 मार्च तक का समय इसके लिए दिया गया था. आयकर विभाग द्वारा आधार से पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है और ऐसा नहीं करवाने वाले लोगों के पैन कार्ड रद्द भी किये जा सकते हैं.

खास बात यह है कि जिन लोगों के आधार से पैन लिंक नहीं होंगे, उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं से महरूम भी रहना पड़ सकता है और भविष्य में इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. उधर 31 मार्च के बाद आधार से पैन कार्ड लिंक करवाने वाले लोगों को ₹1000 तक का जुर्माना देना होगा.आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ऐसी कई सुविधाएं हैं, जिससे आप वंचित रह सकते हैं. इसमें टैक्स रिफंड का लाभ आपको नहीं मिल पायेगा. इसके अलावा बैंक खाता खुलवाते वक्त भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

कुल मिलाकर अब नई व्यवस्था के तहत आधार और पैन कार्ड का लिंक होना अति आवश्यक है. इसके अलावा आपकी कार में लगे फास्टैग की बैंक KYC के लिए भी 31 मार्च तक का ही समय है. यदि बैंक केवाईसी नहीं हुई है तो नए वित्तीय वर्ष से फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा और इसमें मौजूद रकम भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

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