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बैंक वाले टरका रहे, बस ये काम करिए; खटाखट सलाम ठोंकने लगेंगे - HOW FILE BANK COMPLAINT To RBI

HOW FILE BANK COMPLAINT TO RBI: अगर आप किसी काम से बैंक जाते हो वहां आपको या तो टरका दिया जाता है या फिर परेशान किया जाता है तो घबराएं नहीं आपको आरबीआई ने एक बड़ी ताकत दी है. चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

How to File Complaint Against Bank to Reserve Bank of India.
online complaint against bank to rbi. (photo credit: ANI)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 17, 2024, 7:09 AM IST

Updated : Jun 17, 2024, 11:55 AM IST

HOW FILE BANK COMPLAINT TO RBI:हैदराबादः बैंक आपको टरका रहे हैं या फिर आपको परेशान कर रहे हैं तो बेवजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ग्राहकों को शिकायत करने की सहूलियत दी है. आरबीआई की ओर से इस शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाता है. चलिए आगे समझते है पूरी प्रक्रिया के बारे में.

दरअसल, आरबीआई की ओर नियम बनाया गया है कि हर बैंक को अपनी ग्राहकों की समस्याएं सुनकर उन्हें त्वरित रूप से दूर करना है. इसके लिए आरबीआई की ओर से एक महीने की मोहलत दी गई है. ग्राहक सबसे पहले बैंक मेनेजर या फिर बैंक के ग्रीवांस सेल में शिकायत कर सकता है. एक महीने तक यदि शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वह सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकता है.

इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकिंग लोकपाल स्कीम (RBI Banking Ombudsman Scheme) की सहूलियत दी गई है. इस स्कीम के तहत शिकायत करते ही आरबीआई त्वरित कार्रवाई करता है.

कैसे कर सकते हैं बैंक की शिकायत?
बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीई के पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आपको https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद इसमें जो भी जानकारी मांगी जाए आप उसको क्रमवार भरते जाए. सारी जानकारी भरने के बाद आपको शिकायत सबमिट कर देनी है. आपके शिकायत दर्ज करते ही आरबीआई उस शिकायत पर आगे की कार्रवाई शुरू कर देता है.

कैसी शिकायत कर सकते दर्ज?
अगर बैंक आपका चेक, ड्राफ्ट या फिर कैश आदि नहीं जमा कर रहा है या फिर भुगतान के लिए टरका रहे हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा बिना कारण बताए सिक्कों को जमा करने से इनकार करने, सुविधा शुल्क (घूस) मांगना, बिना उचित कारण के लोन न पास करना, लोन के बदले कमीशन मांगने आदि की शिकायत आप आरबीआई से कर सकते हैं. इसके अलावा बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी किसी भी परेशानी की शिकायत आप यहां दर्ज करा सकते हैं. आप एसबीआई, पीएनबी समेत सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों की शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं.

क्या शिकायत ट्रैक भी कर सकते?
आप आरबीआई में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपनी शिकायत को भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची. आरबीआई ने शिकायत दर्ज कराने के बाद ट्रैकिंग की ऑनलाइन सुविधा भी दी है.

ये भी पढ़ेंः नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिलेंगे 6000 सस्ते प्लॉट, YEIDA लाने जा रहा स्कीम

ये भी पढ़ेंः बारिश बस 24 घंटे दूर: सेटेलाइट मैप में देखिए कहां तक पहुंचे बादल, आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम

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दरअसल, आरबीआई की ओर नियम बनाया गया है कि हर बैंक को अपनी ग्राहकों की समस्याएं सुनकर उन्हें त्वरित रूप से दूर करना है. इसके लिए आरबीआई की ओर से एक महीने की मोहलत दी गई है. ग्राहक सबसे पहले बैंक मेनेजर या फिर बैंक के ग्रीवांस सेल में शिकायत कर सकता है. एक महीने तक यदि शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वह सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकता है.

इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकिंग लोकपाल स्कीम (RBI Banking Ombudsman Scheme) की सहूलियत दी गई है. इस स्कीम के तहत शिकायत करते ही आरबीआई त्वरित कार्रवाई करता है.

कैसे कर सकते हैं बैंक की शिकायत?
बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीई के पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आपको https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद इसमें जो भी जानकारी मांगी जाए आप उसको क्रमवार भरते जाए. सारी जानकारी भरने के बाद आपको शिकायत सबमिट कर देनी है. आपके शिकायत दर्ज करते ही आरबीआई उस शिकायत पर आगे की कार्रवाई शुरू कर देता है.

कैसी शिकायत कर सकते दर्ज?
अगर बैंक आपका चेक, ड्राफ्ट या फिर कैश आदि नहीं जमा कर रहा है या फिर भुगतान के लिए टरका रहे हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा बिना कारण बताए सिक्कों को जमा करने से इनकार करने, सुविधा शुल्क (घूस) मांगना, बिना उचित कारण के लोन न पास करना, लोन के बदले कमीशन मांगने आदि की शिकायत आप आरबीआई से कर सकते हैं. इसके अलावा बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी किसी भी परेशानी की शिकायत आप यहां दर्ज करा सकते हैं. आप एसबीआई, पीएनबी समेत सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों की शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं.

क्या शिकायत ट्रैक भी कर सकते?
आप आरबीआई में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपनी शिकायत को भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची. आरबीआई ने शिकायत दर्ज कराने के बाद ट्रैकिंग की ऑनलाइन सुविधा भी दी है.

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Last Updated : Jun 17, 2024, 11:55 AM IST
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