नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. हाल में बनकर तैयार हुए नए फ्लैट्स पर नगर निगम ने हाउस टैक्स का निर्धारण किया है. नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तकरीबन 25 हजार फ्लैट्स ऐसे हैं, जो हाल में बनकर तैयार हुए हैं. ऐसे सभी फ्लैट्स पर हाउस टैक्स निर्धारण की कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है.
गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा के मुताबिक, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तमाम ऐसे फ्लैट्स को चिह्नित किया जा रहा है, जो नए बनकर तैयार हुए हैं. नगर निगम के जोनल अधिकारी ऐसी तमाम सोसाइटी में जाकर आरडब्ल्यूए के साथ समन्वय स्थापित कर कैंप लगाएंगे. कैंप लगाने का मकसद नए फ्लैट्स को टैक्स के दायरे में लेकर आना है. फ्लैट्स का रजिस्ट्री के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारण किया जाएगा.
डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि टैक्स निर्धारण के पश्चात फ्लैट स्वामी कैंप में टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाएगी. हाउस टैक्स ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं. सिन्हा ने बताया कि नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट है कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कमर्शियल और आवासीय भवनों को हाउस टैक्स देना होना. निगम क्षेत्र की सभी जोन में टैक्स निर्धारण का कार्य शुरू हो चुका है. जोनल अधिकारियों से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है.
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हाईराइज सोसाइटी में तकरीबन एक लाख 20 हजार फ्लैट्स हैं. हालांकि, निगम द्वारा 25 हजार फ्लैट्स के अलावा सभी फ्लैट्स पर हाउस टैक्स निर्धारण किया जा चुका है. दिल्ली एनसीआर में हाईराइज सोसाइटियों में शनिवार और रविवार को नगर निगम द्वारा कैंप लगाया जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि निगम द्वारा टैक्स निर्धारण करने के बाद लगातार फ्लैट स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स जमा कराया जा रहा है. फ्लैट ऑनर द्वारा हाउस टैक्स जमा करने से इनकार करने का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है.
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