शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोई भी वोटर मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होम वोटिंग की सुविधा आज से शुरू हो गई है. इसमें 85 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग सहित 40 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन मतदाता घर पर ही वोट डाल सकेंगे, जिन्होंने भी चुनाव आयोग की होम वोटिंग की सुविधा के लाभ लेने के लिए फॉर्म 12 डी भरा है. ऐसे में ये मतदाता घर से ही वोट डालकर अपना सांसद चुनेंगे. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को गृह आरओ/एआरओ कार्यालय पर स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 12 डी के माध्यम से निर्वाचन विभाग को 48,919 आवेदन किया है.
सबसे अधिक बुजुर्गों ने भरे फॉर्म
घर से वोट करने के लिए सबसे अधिक 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं ने आवेदन किया है. प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल 60,835 में से 32,370 मतदाताओं से फॉर्म 12 डी भर कर घर से वोट डालने की इच्छा जताई है. वहीं, कुल 57,775 दिव्यांगजन मतदाताओं में से 13,554 मतदाताओं ने घर से वोट डालने के लिए फॉर्म भरे हैं. इसी तरह से निर्वाचन विभाग को मतदान के दिन अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारियों के 2,995 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
21 से 29 मई तक घर पर कराया जाएगा मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि होम वोटिंग के लिए मतदान की सुविधा 21 से 29 मई तक उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में पात्र मतदाताओं के घर पर जाकर वोटिंग करवाई जाएगी. वहीं, अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र, जहां के वे मतदाता हैं, में स्थापित पीवीसी में अधिसूचित तीन दिनों में से किसी एक दिन जाकर मतदान कर सकेंगे.