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1 अप्रैल को 18 साल पूरा करने वाले युवा भी कर सकेंगे मतदान, 4 मई तक वोटिंग लिस्ट में दर्ज करवा सकेंगे नाम - Lok Sabha Elections 2024

Himachal Voters Name registeration In List Last Date: अब 1 अप्रैल को 18 साल पूरा करने वाले युवा भी इस बार के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मतदान कर सकेंगे. इसके लिए इन युवाओं को 4 मई तक अपने क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं. पढ़िए पूरी खबर...

4 मई तक वोटिंग लिस्ट में दर्ज करवा सकेंगे नाम
4 मई तक वोटिंग लिस्ट में दर्ज करवा सकेंगे नाम
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Mar 20, 2024, 5:24 PM IST

शिमला: हिमाचल में 1 अप्रैल को 18 साल पूरा करने वाले युवा भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मतदान कर सकते हैं. इसके लिए इन युवाओं के पास 4 मई तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अवसर है. मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए साल में 4 कट ऑफ डेट निर्धारित की है.

वोटर लिस्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट: हिमाचल में एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार लोकतंत्र के महापर्व में वोट डाल सकेंगे. इसके लिए चुनाव आयोग ने पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्य में हर पात्र मतदाता को मताधिकार को प्रयोग करने के लिए अभियान चलाया है. इसके तहत एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर युवा 4 मई तक अपने क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से अधिक के छूटे हुए मतदाताओं के पास भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अवसर है. इसके लिए उन्हें संबन्धित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के साथ संपर्क करना होगा.

ये दस्तावेज जरूरी: मतदान सूची नाम दर्ज के लिए पासपोर्ट साइज की कलर फोटो, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र सहित निवास स्थान की फोटो कॉपी साथ लेकर जानी होगी. चुनाव आयोग के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि हिमाचल में इस बार 1,38,918 नए युवा मतदाता सूची में जुड़े हैं. इसमें पुरुष मतदाता 75,001 और महिला मतदाताओं की संख्या 63,916 हैं. वहीं, 1 थर्ड जेंडर वोटर है. इसके अतिरिक्त 8,654 युवा ऐसे है, जो 1 अप्रैल तक 18 साल के होने जा रहे हैं. ऐसे युवाओं ने वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज करने को पहले ही लिए आवेदन कर दिया है, जो 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में लाखों युवा पहली बार मतदान करेंगे.

वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए नहीं करना होगा इंतजार: निर्वाचन कानून में संशोधन करके लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए साल में साल चार ‘कट-ऑफ’ डेट रखी गई है. इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर कट ऑफ डेट तय की गई है. जिससे पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए एक साल तक का इंतजार न करना पड़े. उदाहरण के लिए अगर कोई युवा 2 जनवरी को 18 साल का होता है तो उसे पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अगले साल 1 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब साल में चार कट ऑफ डेट का ऑप्शन होने से 2 जनवरी या इसके बाद 18 साल का होने पर युवा अब 1 अप्रैल को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकता है. इसी तरह से 2 अप्रैल या इसके बाद 18 वर्ष का होने पर युवा के पास अब 1 जुलाई को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर है. इसके अतिरिक्त 2 जुलाई या इसके बाद 18 साल का होने पर युवा 1 अक्टूबर के मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं.

हिमाचल में 7,990 मतदान केंद्र: हिमाचल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 7,990 है. इसमें 425 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं. वहीं, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 7,723 थी. ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए साल में चार कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है. इसी के तहत 1 अप्रैल को 18 साल का होने पर युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, टशीगंग मतदान केंद्र में 100% वोटिंग का रहा है आंकड़ा, जाने खासियत

शिमला: हिमाचल में 1 अप्रैल को 18 साल पूरा करने वाले युवा भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मतदान कर सकते हैं. इसके लिए इन युवाओं के पास 4 मई तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अवसर है. मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए साल में 4 कट ऑफ डेट निर्धारित की है.

वोटर लिस्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट: हिमाचल में एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार लोकतंत्र के महापर्व में वोट डाल सकेंगे. इसके लिए चुनाव आयोग ने पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्य में हर पात्र मतदाता को मताधिकार को प्रयोग करने के लिए अभियान चलाया है. इसके तहत एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर युवा 4 मई तक अपने क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से अधिक के छूटे हुए मतदाताओं के पास भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अवसर है. इसके लिए उन्हें संबन्धित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के साथ संपर्क करना होगा.

ये दस्तावेज जरूरी: मतदान सूची नाम दर्ज के लिए पासपोर्ट साइज की कलर फोटो, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र सहित निवास स्थान की फोटो कॉपी साथ लेकर जानी होगी. चुनाव आयोग के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि हिमाचल में इस बार 1,38,918 नए युवा मतदाता सूची में जुड़े हैं. इसमें पुरुष मतदाता 75,001 और महिला मतदाताओं की संख्या 63,916 हैं. वहीं, 1 थर्ड जेंडर वोटर है. इसके अतिरिक्त 8,654 युवा ऐसे है, जो 1 अप्रैल तक 18 साल के होने जा रहे हैं. ऐसे युवाओं ने वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज करने को पहले ही लिए आवेदन कर दिया है, जो 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में लाखों युवा पहली बार मतदान करेंगे.

वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए नहीं करना होगा इंतजार: निर्वाचन कानून में संशोधन करके लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए साल में साल चार ‘कट-ऑफ’ डेट रखी गई है. इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर कट ऑफ डेट तय की गई है. जिससे पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए एक साल तक का इंतजार न करना पड़े. उदाहरण के लिए अगर कोई युवा 2 जनवरी को 18 साल का होता है तो उसे पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अगले साल 1 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब साल में चार कट ऑफ डेट का ऑप्शन होने से 2 जनवरी या इसके बाद 18 साल का होने पर युवा अब 1 अप्रैल को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकता है. इसी तरह से 2 अप्रैल या इसके बाद 18 वर्ष का होने पर युवा के पास अब 1 जुलाई को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर है. इसके अतिरिक्त 2 जुलाई या इसके बाद 18 साल का होने पर युवा 1 अक्टूबर के मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं.

हिमाचल में 7,990 मतदान केंद्र: हिमाचल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 7,990 है. इसमें 425 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं. वहीं, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 7,723 थी. ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए साल में चार कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है. इसी के तहत 1 अप्रैल को 18 साल का होने पर युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं.

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