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पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और विधायक आशीष शर्मा को हाई कोर्ट से राहत - Himachal Pradesh High Court

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा की अंतरिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. गौरतलब है कि दोनों के ऊपर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का ओरोप था. वहीं सुक्खू सरकार को स्थिर करने की साजिश का आरोप लगा है.

HIGH COURT INTERIM ANTICIPATORY BAIL OF FORMER MLA CHAITANYA SHARMA FATHER EXTENDED
पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और विधायक आशीष शर्मा की हाई कोर्ट की अंतरिम अग्रिम जमानत 26 अप्रैल तक बढ़ी
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 2, 2024, 2:10 PM IST

शिमला: प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. न्यायाधीश रंजन शर्मा के समक्ष दोनों प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को पहले ही आदेश जारी कर उन्हें बालूगंज पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व जांच कार्य में सहयोग देने को कहा है. हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट भी दे रखी है.

शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज: याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

वोटों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप: एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसे की लेन-देन के आरोप लगाए हैं. शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची. शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है. दोनों याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

ये भी पढ़ें: चैतन्य शर्मा के पिता और विधायक आशीष शर्मा को राहत, हाईकोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई

शिमला: प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. न्यायाधीश रंजन शर्मा के समक्ष दोनों प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को पहले ही आदेश जारी कर उन्हें बालूगंज पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व जांच कार्य में सहयोग देने को कहा है. हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट भी दे रखी है.

शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज: याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

वोटों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप: एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसे की लेन-देन के आरोप लगाए हैं. शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची. शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है. दोनों याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

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