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तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में सुनवाई, स्पीकर पठानिया के वकील रखेंगे पक्ष - Himachal 3 independent MLA

Himachal Pradesh 3 independent MLA: हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से जुड़ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी लेकिन स्पीकर ने अब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. इस मामले में आज स्पीकर की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा.

निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में सुनवाई
निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में सुनवाई
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 30, 2024, 2:38 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ आज तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में निर्दलीय विधायकों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था. साथ ही आग्रह किया गया था कि अदालत विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को उनका इस्तीफा स्वीकार करने के निर्देश जारी करे. विधायकों का कहना था कि उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है और इसकी जानकारी राजभवन को भी दी है. आज की सुनवाई में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा.

स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से उनके वकील पक्ष रखेंगे. मामले की सुनवाई आज शाम चार बजे के बाद संभावित है. उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट दिया था. कांग्रेस के छह विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर हर्ष महाजन के पक्ष में मत दिया था. बाद में 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को इस्तीफा दिया था. ये तीनों विधायक फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. साथ ही स्पीकर ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि तीनों ने समय से पहले इस्तीफा क्यों दिया. निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर व आशीष शर्मा ने अपना जवाब स्पीकर को दे दिया है. इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये आग्रह किया कि अदालत इस बारे में स्पीकर को उचित निर्देश जारी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पीकर से जवाब मांगा था. स्पीकर ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अब उनकी तरफ से वकील इस मामले में बहस करेंगे.

इस बीच, मामले में नया मोड़ आया और कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी ने स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल की. नेगी ने तीनों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई. वहीं, शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर आग्रह किया है कि इस मामले की सुनवाई में उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए. जनारथा ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वे इस मामले में कुछ तथ्य रखना चाहते हैं. ऐसे में ये मामला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है. अब सभी की नजरें शाम को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ आज तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में निर्दलीय विधायकों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था. साथ ही आग्रह किया गया था कि अदालत विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को उनका इस्तीफा स्वीकार करने के निर्देश जारी करे. विधायकों का कहना था कि उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है और इसकी जानकारी राजभवन को भी दी है. आज की सुनवाई में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा.

स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से उनके वकील पक्ष रखेंगे. मामले की सुनवाई आज शाम चार बजे के बाद संभावित है. उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट दिया था. कांग्रेस के छह विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर हर्ष महाजन के पक्ष में मत दिया था. बाद में 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को इस्तीफा दिया था. ये तीनों विधायक फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. साथ ही स्पीकर ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि तीनों ने समय से पहले इस्तीफा क्यों दिया. निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर व आशीष शर्मा ने अपना जवाब स्पीकर को दे दिया है. इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये आग्रह किया कि अदालत इस बारे में स्पीकर को उचित निर्देश जारी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पीकर से जवाब मांगा था. स्पीकर ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अब उनकी तरफ से वकील इस मामले में बहस करेंगे.

इस बीच, मामले में नया मोड़ आया और कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी ने स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल की. नेगी ने तीनों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई. वहीं, शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर आग्रह किया है कि इस मामले की सुनवाई में उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए. जनारथा ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वे इस मामले में कुछ तथ्य रखना चाहते हैं. ऐसे में ये मामला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है. अब सभी की नजरें शाम को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.

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