शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर आज सुनवाई होगी. हिमाचल में 27 फरवरी को घोषित किए गए राज्यसभा चुनाव परिणाम के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के बीच मुकाबला बराबरी का रहा था. जिसके बाद पर्ची सिस्टम पर भाजपा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था. ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद पर्ची सिस्टम से घोषित किए गए नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
सांसद हर्ष महाजन की अर्जी खारिज
इस केस में बुधवार को ही हाईकोर्ट ने सांसद हर्ष महाजन की उस अर्जी को खारिज किया था. जिसमें उन्होंने 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए, इस मामले की सुनवाई को टालने का आग्रह किया था. राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कोर्ट में अर्जी देकर आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं. जिसका असर हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे केस पर पड़ेगा. इसको देखते हुए हर्ष महाजन ने केस की सुनवाई को टालने का आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की इस अर्जी को अस्वीकार कर दिया है. जिसके बाद केस पर आज से बहस शुरू करने को कहा है.
ये है पूरा मामला
हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस के 40 विधायक होने पर भी पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से चुनाव हार गए थे. हुआ ये था कि कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के बीच का मुकाबला 34-34 के वोटों पर बराबरी में हुआ था. ऐसे में बराबर मत होने के बाद चुनाव परिणाम लॉटरी सिस्टम से घोषित किया गया. जो भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में रहा था. जिसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर राज्यसभा चुनाव को चुनौती दी है. जिसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर होने के बाद पर्ची से हर्ष महाजन को विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है. जिस पर आज हिमाचल हाईकोर्ट में बहस शुरू होनी है.