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पंजाब के सैलानियों ने पिछले साल मणिकर्ण में मचाया था उत्पात, अब हाईकोर्ट के निर्देश पर चौकस है हिमाचल सरकार - High Court on Manikaran violence

पिछले साल मणिकर्ण में पंजाबी सैलानियों द्वारा मचाए उत्पात पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश जारी किए थे. जिसके बाद सरकार ने कोर्ट में बताया कि मणिकर्ण में पर्यटकों के उपद्रव को रोकने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 11, 2024, 7:27 AM IST

Updated : Jun 11, 2024, 9:14 AM IST

शिमला: पंजाब से आए सैलानियों ने पिछले साल कुल्लू जिले के मणिकर्ण में भारी उत्पात मचाया था. सैलानियों के हुड़दंग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए थे. हाईकोर्ट की सख्ती का असर हुआ है. राज्य सरकार ने अदालत में बताया कि धार्मिक नगरी मणिकर्ण में पर्यटकों के उपद्रव को रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

सुमा रोपा नाके पर की जा रही चेकिंग

अदालत को बताया गया कि पुलिस प्रशासन ने सुमा रोपा नामक स्थान पर एक चेक पोस्ट स्थापित की है. इस चेक पोस्ट पर सीसीटीवी के माध्यम से प्रत्येक गाड़ी का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाता है. यदि पुलिस को किसी प्रकार का संदेह हो जाए तो गाड़ियों की वास्तविक चेकिंग की जाती है. हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि मणिकर्ण में पिछले साल की तरह हंगामा और उपद्रव न हो, इसके लिए नियमित रूप से नाके पर चेकिंग हो रही है. साथ ही मोबाइल वाहनों से पूरे इलाके में दिन-रात गश्त लगाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

सरकार के वक्तव्य के बाद बंद हुई याचिका

मणिकर्ण में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से अदालत में पेश किए गए वक्तव्य के बाद जनहित याचिका को बंद कर दिया गया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अब इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका को बंद करने का फैसला लिया. वक्तव्य में सरकार की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि पिछले वर्ष सैलानियों द्वारा किए गए उत्पात में कड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ सक्षम अदालत में चालान दाखिल कर दिया गया है. सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

ग्रीन टैक्स बैरियर पर पंजाबी पर्यटकों ने किया था हंगामा

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल मणिकर्ण में पंजाब से आए टूरिस्टों द्वारा मचाए गए उत्पात पर कड़ा संज्ञान लिया था. मार्च 2023 को मीडिया में आई रिपोट्स में बताया गया कि पंजाब से आए पर्यटकों ने मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हंगामा किया. ग्रीन टैक्स नहीं देने पर सैलानी मजदूरों से उलझ गए और देखते ही देखते करीब 100 मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जमा हो गए. हुड़दंगबाजों ने नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण बना दिया.

मणिकर्ण में बनी थी दंगे जैसी स्थिति

पंजाब से आए पर्यटकों ने मणिकर्ण में भी उत्पात मचाया. हालात ये हुए कि 6 मार्च 2023 की रात को मणिकर्ण में दंगे जैसी स्थिति देखी गई. बीयर की बोतलें नैना माता मंदिर की दिशा में फेंकी गई. उपद्रव करते हुए सैलानियों ने तोडफोड़ की और मंदिरों, घरों सहित करीब 20 वाहनों में लोहे की छड़ों के अलावा लाठियों से तोडफ़ोड़ की. हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा था. राज्य सरकार ने अदालत में पूरी रिपोर्ट पेश की और बताया कि सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को बंद कर दिया.

ये भी पढ़ें: मणिकर्ण घाटी में हुड़दंग मामला: पुलिस के हाथ खाली, CM ने कहा धार्मिक या सियासी मुद्दा नहीं, BJP बोली- कांग्रेस राज में चरमराई कानून व्यवस्था

ये भी पढ़ें: सैलानियों ने मणिकर्ण में पैदा कर दी थी दंगों जैसी स्थिति, हुड़दंग रोकने के उपायों पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी ताजा स्टेट्स रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बड़ी और मध्यम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को राहत, हाईकोर्ट ने 16.5 फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर लगाई रोक

शिमला: पंजाब से आए सैलानियों ने पिछले साल कुल्लू जिले के मणिकर्ण में भारी उत्पात मचाया था. सैलानियों के हुड़दंग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए थे. हाईकोर्ट की सख्ती का असर हुआ है. राज्य सरकार ने अदालत में बताया कि धार्मिक नगरी मणिकर्ण में पर्यटकों के उपद्रव को रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

सुमा रोपा नाके पर की जा रही चेकिंग

अदालत को बताया गया कि पुलिस प्रशासन ने सुमा रोपा नामक स्थान पर एक चेक पोस्ट स्थापित की है. इस चेक पोस्ट पर सीसीटीवी के माध्यम से प्रत्येक गाड़ी का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाता है. यदि पुलिस को किसी प्रकार का संदेह हो जाए तो गाड़ियों की वास्तविक चेकिंग की जाती है. हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि मणिकर्ण में पिछले साल की तरह हंगामा और उपद्रव न हो, इसके लिए नियमित रूप से नाके पर चेकिंग हो रही है. साथ ही मोबाइल वाहनों से पूरे इलाके में दिन-रात गश्त लगाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

सरकार के वक्तव्य के बाद बंद हुई याचिका

मणिकर्ण में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से अदालत में पेश किए गए वक्तव्य के बाद जनहित याचिका को बंद कर दिया गया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अब इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका को बंद करने का फैसला लिया. वक्तव्य में सरकार की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि पिछले वर्ष सैलानियों द्वारा किए गए उत्पात में कड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ सक्षम अदालत में चालान दाखिल कर दिया गया है. सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

ग्रीन टैक्स बैरियर पर पंजाबी पर्यटकों ने किया था हंगामा

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल मणिकर्ण में पंजाब से आए टूरिस्टों द्वारा मचाए गए उत्पात पर कड़ा संज्ञान लिया था. मार्च 2023 को मीडिया में आई रिपोट्स में बताया गया कि पंजाब से आए पर्यटकों ने मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हंगामा किया. ग्रीन टैक्स नहीं देने पर सैलानी मजदूरों से उलझ गए और देखते ही देखते करीब 100 मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जमा हो गए. हुड़दंगबाजों ने नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण बना दिया.

मणिकर्ण में बनी थी दंगे जैसी स्थिति

पंजाब से आए पर्यटकों ने मणिकर्ण में भी उत्पात मचाया. हालात ये हुए कि 6 मार्च 2023 की रात को मणिकर्ण में दंगे जैसी स्थिति देखी गई. बीयर की बोतलें नैना माता मंदिर की दिशा में फेंकी गई. उपद्रव करते हुए सैलानियों ने तोडफोड़ की और मंदिरों, घरों सहित करीब 20 वाहनों में लोहे की छड़ों के अलावा लाठियों से तोडफ़ोड़ की. हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा था. राज्य सरकार ने अदालत में पूरी रिपोर्ट पेश की और बताया कि सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को बंद कर दिया.

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Last Updated : Jun 11, 2024, 9:14 AM IST
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