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बैजनाथ में ही सेवाएं देंगे डीएसपी अनिल शर्मा, हाईकोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर पर लगाया स्टे, सरकार से मांगा जवाब - DSP ANIL SHARMA

हाईकोर्ट ने डीएसपी अनिल शर्मा के ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है. अब बैजनाथ में ही डीएसपी अनिल शर्मा सेवाएं देंगे.

डीएसपी अनिल शर्मा
डीएसपी अनिल शर्मा के ट्रांसफर ऑर्डर पर लगा स्टे (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 4, 2025, 7:58 PM IST

शिमला: जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में तैनात डीएसपी अनिल शर्मा के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. अब अनिल शर्मा बैजनाथ में ही सेवाएं देंगे. हाईकोर्ट ने समय से पहले डीएसपी की ट्रांसफर करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है.

आरोप है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे की गाड़ी का चालान काटने के बाद डीएसपी के तबादले के आदेश जारी किए गए थे. मामला अदालत तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है. अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. डीएसपी अनिल शर्मा ने अपनी ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें मई, 2024 में बैजनाथ में डीएसपी तैनात किया गया था. हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 12 के संदर्भ में आमतौर पर डीएसपी रैंक के अफसर का एक स्थान पर कार्यकाल दो साल का होता है. यदि किसी डीएसपी को सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ट्रांसफर करता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है. इस मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, अन्यथा याचिकाकर्ता को कानून में निर्धारित अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं था.

याचिका में कहा गया कि स्थानांतरण आदेश केवल निजी प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है. हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पाया कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित किया गया है. इस पर अदालत ने 24 दिसंबर 2024 की स्थानांतरण अधिसूचना पर स्थगन आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता डीएसपी को बैजनाथ में ही सेवा जारी रखने की अनुमति दी है. साथ ही निजी प्रतिवादी को उसी स्टेशन पर सेवा जारी रखने का निर्देश दिया जहां वह विवादित स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले सेवारत था.

उल्लेखनीय है कि बैजनाथ के डीएसपी की ट्रांसफर के बाद खूब सियासत भी हुई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के स्टे से हर तरह की सियासत पर विराम लग गया है. इससे पहले अनिल शर्मा के पीटीसी डरोह में तबादले के बाद मनोहर लाल को बैजनाथ का डीएसपी बनाया गया था और उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया था, लेकिन अब मनोहर लाल को वापस उसी स्थान पर जाना होगा और अनिल शर्मा बैजनाथ में ही बतौर डीएसपी सेवाएं देंगे.

ये भी पढ़ें: अग्निकांड प्रभावित तांदी गांव पहुंचे जयराम ठाकुर, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन

शिमला: जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में तैनात डीएसपी अनिल शर्मा के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. अब अनिल शर्मा बैजनाथ में ही सेवाएं देंगे. हाईकोर्ट ने समय से पहले डीएसपी की ट्रांसफर करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है.

आरोप है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे की गाड़ी का चालान काटने के बाद डीएसपी के तबादले के आदेश जारी किए गए थे. मामला अदालत तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है. अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. डीएसपी अनिल शर्मा ने अपनी ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें मई, 2024 में बैजनाथ में डीएसपी तैनात किया गया था. हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 12 के संदर्भ में आमतौर पर डीएसपी रैंक के अफसर का एक स्थान पर कार्यकाल दो साल का होता है. यदि किसी डीएसपी को सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ट्रांसफर करता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है. इस मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, अन्यथा याचिकाकर्ता को कानून में निर्धारित अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं था.

याचिका में कहा गया कि स्थानांतरण आदेश केवल निजी प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है. हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पाया कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित किया गया है. इस पर अदालत ने 24 दिसंबर 2024 की स्थानांतरण अधिसूचना पर स्थगन आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता डीएसपी को बैजनाथ में ही सेवा जारी रखने की अनुमति दी है. साथ ही निजी प्रतिवादी को उसी स्टेशन पर सेवा जारी रखने का निर्देश दिया जहां वह विवादित स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले सेवारत था.

उल्लेखनीय है कि बैजनाथ के डीएसपी की ट्रांसफर के बाद खूब सियासत भी हुई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के स्टे से हर तरह की सियासत पर विराम लग गया है. इससे पहले अनिल शर्मा के पीटीसी डरोह में तबादले के बाद मनोहर लाल को बैजनाथ का डीएसपी बनाया गया था और उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया था, लेकिन अब मनोहर लाल को वापस उसी स्थान पर जाना होगा और अनिल शर्मा बैजनाथ में ही बतौर डीएसपी सेवाएं देंगे.

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