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मंगलौर पालिका के कांग्रेस कैंडिडेट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नामांकन हुआ बहाल - CONGRESS CANDIDATE MOHAMMAD ISLAM

मंगलौर नगरपालिका से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम का मतपत्र में शामिल होगा नाम, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 17, 2025, 8:34 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलौर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम के नामांकन को रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनके नामांकन को बहाल कर दिया है. हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से याची का नाम मतपत्र में शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना में अगर याची को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उस पर निर्णय कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा.

नजूल भूमि में अतिक्रमण करने के आरोप में नामांकन हुआ था खारिज: मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम द्वारा नजूल भूमि में अतिक्रमण करने के आरोप में उनका नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, जबकि इस्लाम का कहना है कि उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी थी, जिसे एकलपीठ ने 7 जनवरी को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ उन्होंने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी.

रिटर्निंग अधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: इस मामले की सुनवाई के लिये न्यायमूर्ति आशीष नैथानी विशेष बैंच गठित हुई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह ने पैरवी की. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि निर्वाचन अधिकारी के फैसले से याची के अधिकारों का हनन हुआ है. इस आधार पर उनके नामांकन खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई है और उनका नाम मतपत्र में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलौर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम के नामांकन को रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनके नामांकन को बहाल कर दिया है. हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से याची का नाम मतपत्र में शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना में अगर याची को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उस पर निर्णय कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा.

नजूल भूमि में अतिक्रमण करने के आरोप में नामांकन हुआ था खारिज: मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम द्वारा नजूल भूमि में अतिक्रमण करने के आरोप में उनका नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, जबकि इस्लाम का कहना है कि उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी थी, जिसे एकलपीठ ने 7 जनवरी को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ उन्होंने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी.

रिटर्निंग अधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: इस मामले की सुनवाई के लिये न्यायमूर्ति आशीष नैथानी विशेष बैंच गठित हुई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह ने पैरवी की. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि निर्वाचन अधिकारी के फैसले से याची के अधिकारों का हनन हुआ है. इस आधार पर उनके नामांकन खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई है और उनका नाम मतपत्र में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

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