प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. याचिका के अनुसार, अपहरण के आरोप में 2002 में दर्ज हुए मामले में स्पेशल कोर्ट ने अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि वह मूल केस अपहरण मामले में जमानत पर है. मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी किया है. इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था. बाद में याची का केस अलग कर लिया गया.
धनंजय सिंह की अपील पर नहीं हो सकी सुनवाई
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. समयाभाव के कारण अपील का सुनवाई के लिए नंबर नहीं आ सका. जौनपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए से मिली सात साल कैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील में सजा को रद्द किए जाने और निर्णय होने तक जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है. विशेष अदालत ने गत छह मार्च को धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी.