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इंदौर शासकीय डेंटल कॉलेज: डॉक्टर अलका गुप्ता ही बनी रहेंगी प्राचार्य, हाईकोर्ट का आदेश - HIGH COURT INDORE DR ALKA GUPTA

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश दिया है कि इंदौर शासकीय डेंटल कॉलेज की डॉक्टर अलका गुप्ता प्राचार्य पद पर बनी रहेंगी.

Indore Bench MP High Court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 23, 2025, 10:00 AM IST

Updated : Jan 23, 2025, 10:08 AM IST

इंदौर: इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की कुर्सी का मामला आखिरकार सुलझ गया है. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार के आदेश के तहत ही प्राचार्य की नियुक्ति के आदेश दिए हैं. डॉक्टर अलका गुप्ता ही कॉलेज की प्राचार्य बनी रहेंगी. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने ये आदेश सुनाया. पिछले काफी दिनों से इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज की प्राचार्य की कुर्सी को लेकर उहापोह की स्थिति थी.

डॉक्टर संध्या जैन के छुट्टी पर डॉक्टर अलका गुप्ता को बनाया गया था प्राचार्य

बता दें पिछले दिनों इंदौर डेंटल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर पदस्थ डॉक्टर संध्या जैन किन्हीं वजहों से छुट्टी पर चली गई थीं. इसी दौरान राज्य सरकार ने प्राचार्य पद पर डॉक्टर अलका गुप्ता को पदस्थ कर दिया. छुट्टी से लौटने के बाद डॉक्टर संध्या जैन को इसकी जानकारी लगी. उन्होंने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए दोनों प्राचार्य को स्टे जारी कर दिया था.

कोर्ट ने डॉक्टर अलका गुप्ता को प्राचार्य के पद बने रहने के दिए आदेश

हालांकि प्राचार्य रही डॉक्टर संध्या जैन शासकीय डेंटल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर आकर बैठ गईं. वहीं राज्य सरकार द्वारा प्राचार्य के पद पर नियुक्त डॉक्टर अलका गुप्ता भी इस पद पर बनी हुई थीं. इसको लेकर डॉक्टर संध्या जैन एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंचीं. वहीं इस दौरान राज्य सरकार और डॉक्टर अलका गुप्ता ने भी अपना पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टर अलका गुप्ता को प्राचार्य के पद बने रहने के आदेश दिए हैं. इस तरह काफी समय से प्राचार्य पद को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वह अब सुलझ गया है.

इंदौर: इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की कुर्सी का मामला आखिरकार सुलझ गया है. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार के आदेश के तहत ही प्राचार्य की नियुक्ति के आदेश दिए हैं. डॉक्टर अलका गुप्ता ही कॉलेज की प्राचार्य बनी रहेंगी. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने ये आदेश सुनाया. पिछले काफी दिनों से इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज की प्राचार्य की कुर्सी को लेकर उहापोह की स्थिति थी.

डॉक्टर संध्या जैन के छुट्टी पर डॉक्टर अलका गुप्ता को बनाया गया था प्राचार्य

बता दें पिछले दिनों इंदौर डेंटल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर पदस्थ डॉक्टर संध्या जैन किन्हीं वजहों से छुट्टी पर चली गई थीं. इसी दौरान राज्य सरकार ने प्राचार्य पद पर डॉक्टर अलका गुप्ता को पदस्थ कर दिया. छुट्टी से लौटने के बाद डॉक्टर संध्या जैन को इसकी जानकारी लगी. उन्होंने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए दोनों प्राचार्य को स्टे जारी कर दिया था.

कोर्ट ने डॉक्टर अलका गुप्ता को प्राचार्य के पद बने रहने के दिए आदेश

हालांकि प्राचार्य रही डॉक्टर संध्या जैन शासकीय डेंटल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर आकर बैठ गईं. वहीं राज्य सरकार द्वारा प्राचार्य के पद पर नियुक्त डॉक्टर अलका गुप्ता भी इस पद पर बनी हुई थीं. इसको लेकर डॉक्टर संध्या जैन एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंचीं. वहीं इस दौरान राज्य सरकार और डॉक्टर अलका गुप्ता ने भी अपना पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टर अलका गुप्ता को प्राचार्य के पद बने रहने के आदेश दिए हैं. इस तरह काफी समय से प्राचार्य पद को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वह अब सुलझ गया है.

Last Updated : Jan 23, 2025, 10:08 AM IST
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