गाजीपुरः गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दी गई सजा पर रोक की याचिका पर आज सुनवाई होनी है. यदि हाईकोर्ट भी सजा पर रोक लगाता है तो अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे. यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
दरअसल, गैंगस्टर के एक मामले में गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बीती 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई थी. गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान किया था. इसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी के खिलाफ सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी थी, इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो गई थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 30 जून तक मामले में सुनवाई पूरी कर आदेश जारी करने के लिए कहा है. ऐसे में अब हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुईं हैं.
अफजाल अंसारी के वकील उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की जल्द सुनवाई का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में 30 जून तक सुनवाई पूरी कर ली जाए. आपको बताते चलें कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई थी.
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