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मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की रासुका में निरुद्धि HC ने की रद - अब्बास अंसारी की खबर

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की रासुका में निरुद्धि हाईकोर्ट ने रद कर दी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 4, 2024, 6:41 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की रासुका में निरुद्धि को अवैध करार दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एवं सिद्धार्थ वर्मा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने निरुद्धि अवधि बीत जाने के बाद उसे दोबारा बढ़ाने के जिलाधिकारी चित्रकूट के 17 दिसंबर 2023 के आदेश को रद्द कर दिया है.

खंडपीठ ने कहा कि तीन माह की पहली निरुद्धि के बाद की निरुद्धि अवैध है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी चाहें तो नए आदेश से रासुका लगाई जा सकती है. साथ ही किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर अविलंब रिहा करने का निर्देश भी दिया है.

ये भी पढ़ेंः ज्ञानवापी ASI सर्वे रिपोर्टः 50 से अधिक पन्नों में सिर्फ पश्चिमी दीवार का जिक्र, जानिए क्या मिले हैं तथ्य?

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यह आदेश न्यायमूर्ति एवं सिद्धार्थ वर्मा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने निरुद्धि अवधि बीत जाने के बाद उसे दोबारा बढ़ाने के जिलाधिकारी चित्रकूट के 17 दिसंबर 2023 के आदेश को रद्द कर दिया है.

खंडपीठ ने कहा कि तीन माह की पहली निरुद्धि के बाद की निरुद्धि अवैध है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी चाहें तो नए आदेश से रासुका लगाई जा सकती है. साथ ही किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर अविलंब रिहा करने का निर्देश भी दिया है.

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