प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव (High Court Bar elections 2024 ) के लिए बुधवार को मतदान होगा. मंगलवार देर रात तक हाईकोर्ट मैदान में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गईं. बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा. इस वर्ष के चुनाव में लगभग साढ़े नौ हजार अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान शाम के बाद मतपेटियों को सीलबंद करके कड़ी सुरक्षा में बार एसोसिएशन के कार्यालय में रखा जाएगा.
मुख्य चुनाव अधिकारी वीएम जैदी, चुनाव अधिकारी विनोद कांत श्रीवास्तव, आरसी सिंह, वशिष्ठ तिवारी, चंदन शर्मा और प्रभाकर अवस्थी ने बताया कि अधिवक्ताओं को मतदान के लिए पूरी ड्रेस में हाईकोर्ट बार के आई कार्ड के साथ आना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा.
मतदान के लिए 16 प्रवेश बूथ व इतने ही प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. एक बूथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं, 30 वर्ष से अधिक की सदस्यता वाले वकीलों और महिला अधिवक्ताओं के लिए होगा. अन्य 15 बूथों में सामान्य मतदाता अधिवक्ता अल्फा वेटिकली मतदान कर सकेंगे. प्रत्येक बूथ में मतदान के लिए दो दर्जन से ज्यादा केबिन बनाए गए हैं, जहां बैठकर वकील अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट दे सकेंगे. चुनाव अधिकारियों ने बताया कि चुनाव मतदान व्यवस्था पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी. इसके लिए सभी पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वकीलों को मतदान के लिए अपने पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी भी साथ में लानी होगी. इस वर्ष चुनाव में 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए कुल 206 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष के पांच, संयुक्त सचिवों के चार और कार्यकारिणी सदस्यों के 15 पद शामिल हैं.
रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल से मंगाई फुटेज, शोर करने वालों की पहचान करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर गलियारों में जुलूस निकालने, नारेबाजी व शोर-शराबा कर न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने को गंभीरता से लिया है. एक केस की सुनवाई के दौरान नारेबाजी के शोर के कारण बाधा पहुंचने पर कोर्ट ने एल्डर कमेटी सहित चुनाव अधिकारियों की टीम को तलब किया. साथ ही रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल से घटना की सीसीटीवी फुटेज मंगाकर नारेबाजी व शोर करने वालों की पहचान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव के सभी प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके आचरण से किसी भी प्रकार न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न हो अन्यथा एक्शन होगा. मामले में बुधवार को दिन में 12 बजे फिर सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मेसर्स होटल प्राइड इन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
ये भी पढ़ेंः आगरा-एक्सप्रेस वे की हवाई पट्टी पर गरजेंगे मिराज और सुखोई, थ्री लेयर में होगी सुरक्षा