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हाईकोर्ट से सरकार-HPTDC को राहत, 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने का आदेश

HPTDC के 18 होटलों को बंद करने के फैसले पर संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को राहत दी है. पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 6 hours ago

शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को 18 होटल बंद करने से जुड़े मामले में राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फिलहाल 9 होटल्स को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा है. शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था.

इस फैसले में संशोधन के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था. हाईकोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत दी है. हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने होटल पैलेस चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार को खुले रखने के आदेश दिए हैं. शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला हुआ है. कोर्ट ने नौ होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत जरूर मिली है.

कोर्ट ने किया सरकार के आवेदन का निपटारा

कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आये और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इस फैसले का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एचपीटीडीसी द्वारा 19 नवंबर के फैसले को वापिस लेने के आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए.

पर्यटन निगम ने की थी ये मांग

पर्यटन निगम की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा जिन होटलों को बंद करने संबंधी आदेश पारित किए हैं, उन होटलों को एडवांस बुकिंग्स और अन्य इवेंट्स निपटाने का समय दिया जाए. निगम ने कुछ होटलों में पर्याप्त सुधार के लिए सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें भी एक अवसर प्रदान कर खोलने की इजाजत देने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि अपने पिछले आदेशों में पूरी तरह संशोधन न कर कुछ होटलों को सशर्त 31 मार्च तक चलाने की इजाजत देना उचित रहेगा. इसके बाद यदि पर्यटन व्यवसाय में सुधार पाया जाता है तो कोर्ट अपने आदेशों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए तैयार है

इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला

इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था.

खजाने पर पड़ रहा था बोझ

ऑक्यूपेंसी कम होने से ये होटल निगम के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे थे. कोर्ट ने पर्यटन निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ ना देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद इन होटलों को राज्य पर बोझ बताते हुए कहा था कि इनका संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है. उपरोक्त होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनुपालना शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. अब कोर्ट ने सरकार की ओर से दिए गए संशोधन आवेदन पर सुनवाई करते हुए 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: HPTDC के 18 होटलों को बंद करने संबंधी आदेश में संशोधन का आवेदन, हाईकोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को 18 होटल बंद करने से जुड़े मामले में राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फिलहाल 9 होटल्स को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा है. शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था.

इस फैसले में संशोधन के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था. हाईकोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत दी है. हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने होटल पैलेस चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार को खुले रखने के आदेश दिए हैं. शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला हुआ है. कोर्ट ने नौ होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत जरूर मिली है.

कोर्ट ने किया सरकार के आवेदन का निपटारा

कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आये और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इस फैसले का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एचपीटीडीसी द्वारा 19 नवंबर के फैसले को वापिस लेने के आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए.

पर्यटन निगम ने की थी ये मांग

पर्यटन निगम की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा जिन होटलों को बंद करने संबंधी आदेश पारित किए हैं, उन होटलों को एडवांस बुकिंग्स और अन्य इवेंट्स निपटाने का समय दिया जाए. निगम ने कुछ होटलों में पर्याप्त सुधार के लिए सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें भी एक अवसर प्रदान कर खोलने की इजाजत देने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि अपने पिछले आदेशों में पूरी तरह संशोधन न कर कुछ होटलों को सशर्त 31 मार्च तक चलाने की इजाजत देना उचित रहेगा. इसके बाद यदि पर्यटन व्यवसाय में सुधार पाया जाता है तो कोर्ट अपने आदेशों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए तैयार है

इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला

इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था.

खजाने पर पड़ रहा था बोझ

ऑक्यूपेंसी कम होने से ये होटल निगम के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे थे. कोर्ट ने पर्यटन निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ ना देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद इन होटलों को राज्य पर बोझ बताते हुए कहा था कि इनका संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है. उपरोक्त होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनुपालना शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. अब कोर्ट ने सरकार की ओर से दिए गए संशोधन आवेदन पर सुनवाई करते हुए 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: HPTDC के 18 होटलों को बंद करने संबंधी आदेश में संशोधन का आवेदन, हाईकोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई

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