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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों का मामला, आजम खान-तंजीम फातिमा की याचिका पर सुनवाई 6 मई को - Allahabad High Court News

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान और तंजीम फातिमा की याचिका पर सुनवाई 6 मई को होगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 23, 2024, 10:12 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय और आजम खां की ओर से इमरान उल्लाह को सुनकर दिया. कोर्ट अगली तारीख पर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को भी सुनेगी.

गौरतलब है कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए रामपुर ने सात साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा के इसी आदेश के खिलाफ मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है.

बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मप्रमाण पत्र रखने का आरोप है. आरोप है कि इसमें से एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था. इसमें अब्दुल्ला आजम का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया था. वहीं, दूसरा प्रमाण पत्र 2015 को जारी हुआ था. इसमें अब्दुल्ला आजम खान का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया. इसे लेकर रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दायर किया था.

ये भी पढ़ें- मुख्तार की विसरा रिपोर्ट पर अफजाल ने उठाए सवाल, कहा-जांच के लिए नहीं भेजा गया सही सैंपल

ये भी पढ़ें- यूपी पुलिस भर्ती : 800 अभ्यर्थियों को रिसार्ट में रटवाया गया लीक पेपर, दिल्ली पुलिस का जवान विक्रम अरेस्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय और आजम खां की ओर से इमरान उल्लाह को सुनकर दिया. कोर्ट अगली तारीख पर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को भी सुनेगी.

गौरतलब है कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए रामपुर ने सात साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा के इसी आदेश के खिलाफ मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है.

बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मप्रमाण पत्र रखने का आरोप है. आरोप है कि इसमें से एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था. इसमें अब्दुल्ला आजम का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया था. वहीं, दूसरा प्रमाण पत्र 2015 को जारी हुआ था. इसमें अब्दुल्ला आजम खान का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया. इसे लेकर रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दायर किया था.

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