प्रयागराज: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर चार जून को फिर सुनवाई होगी. ऐसा शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा अवैध मानते हुए हटाने की मांग में इंतजामिया कमेटी के दूसरे अधिवक्ता की ओर से दाखिल अर्जी के बाद किया गया है.
विवाद को लेकर दाखिल दीवानी मुकदमों की पोषणीयता पर मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने खुली अदालत में आदेश सुरक्षित कर लिया था. इसके बाद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने अर्जी देकर उन्हें सुनवाई का पूरा मौका देने की मांग की. उनका कहना है, कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बहस करने के उनके अधिकार में किसी प्रकार व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष को सुने जाने के अधिकार का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संरक्षित किया जाए.
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कोर्ट ने कहा, कि तसनीम अहमदी, महमूद प्राचा, हरिशंकर जैन आदि ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बहस की. इंतजामिया कमेटी की तरफ से तसनीम अहमदी और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अन्य अधिवक्ता ने इस मामले में अपनी बहस पूरी की. इसके बाद महमूद प्राचा ने भी बहस की. इसके बाद न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखाई भी देना चाहिए के सिद्धांत के आधार पर एडवोकेट प्राचा को बहस करने के लिए चार जून की तारीख दी गई है. कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय से विभिन्न पक्षकारों के सभी वकीलों को इसकी जानकारी देने को कहा है.