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ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई टली, 7 अगस्त को अगली तारीख - bail by trial court postponed - BAIL BY TRIAL COURT POSTPONED

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी. तब तक मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में रहना होगा. वहीं, केजरीवाल की वकीलों से साथ लीगल मुलाकात की संख्या बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी.

केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली
केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 15, 2024, 6:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई टाल दी. अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी. सोमवार को केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि रविवार देर रात ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसे हम पढ़ नहीं सके हैं. चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश को भी हाईकोर्ट के सामने रखा. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है. इसलिए हमें जवाब देने के लिए समय दिया जाए.

कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से साथ लीगल मुलाकात की संख्या बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार यानी 16 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. इससे पहले 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब के उत्तर में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी. केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया.

ये भी पढ़ें : AAP मंत्री आतिशी का आरोप- बीजेपी जेल में सीएम केजरीवाल को मारना चाहती है.

हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है. बता दें, इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है.

ये भी पढ़ें : 'केजरीवाल का 2 किलो घटा वजन', AAP ने कहा था- 8.5 किलो कम हुआ है वजन; जा सकते हैं कोमा में

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई टाल दी. अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी. सोमवार को केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि रविवार देर रात ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसे हम पढ़ नहीं सके हैं. चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश को भी हाईकोर्ट के सामने रखा. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है. इसलिए हमें जवाब देने के लिए समय दिया जाए.

कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से साथ लीगल मुलाकात की संख्या बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार यानी 16 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. इससे पहले 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब के उत्तर में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी. केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया.

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हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है. बता दें, इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है.

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