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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली - DELHI EXCISE SCAM

-ईडी की तरफ से एसएसजी एसवी राजू नहीं रहे उपलब्ध. -जनवरी में होगी अगली सुनवाई.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 11, 2024, 7:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं. इसपर अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए. तब ईडी की तरफ से कहा गया कि अकविंद केजरीवाल जमानत पर ही हैं, क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुकी है.

लगाया ये आरोप: इससे पहले 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं. वहीं केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

ईडी को मिले पर्याप्त मौका: वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. साथ ही यह भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं. इसपर अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए. तब ईडी की तरफ से कहा गया कि अकविंद केजरीवाल जमानत पर ही हैं, क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुकी है.

लगाया ये आरोप: इससे पहले 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं. वहीं केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

ईडी को मिले पर्याप्त मौका: वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. साथ ही यह भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है.

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